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झाबुआ

‘आज भरो, आधा बचाओ’, 31 मार्च के बाद टैक्स होगा डबल, ऐसे ऑनलाइन भरें नगर पालिका प्रॉपर्टी टैक्स

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झाबुआ – नगर पालिका ने प्रॉपर्टी टैक्स पर 50 फीसदी की विशेष छूट की घोषणा की है। यह छूट केवल उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो 31 मार्च 2025 तक अपना टैक्स जमा कर देंगे। अगर आप इस डेडलाइन को मिस करते हैं, तो अगले वित्तीय वर्ष में आपको दोगुना टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
क्या है यह छूट योजना?
स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों पर पहले से ही 50% की छूट मिलती है। अब, चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) में टैक्स जमा करने पर सरचार्ज पर अतिरिक्त 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
उदाहरण: अगर आपका सालना टैक्स दस हजार रुपये है, तो छूट के बाद आपको सिर्फ पांच हजार रुपये देना होगा। यदि आप 31 मार्च के बाद टैक्स भरते हैं, तो यह राशि बढ़कर 20 हजार रुपये हो सकती है।
डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा?
1 अप्रैल 2025 से 50% की छूट समाप्त हो जाएगी। टैक्स की गणना 100% एनुअल रेंटल वैल्यू के आधार पर की जाएगी।
पुराने बकाया पर सरचार्ज भी लगेगा । इसलिए टैक्स की राशि दोगुनी हो सकती है।
कैसे जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स?
 नगर पालिका झाबुआ ने करदाताओं की सुविधा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प दिए हैं-
 ऑफलाइन भुगतान (कर आजाद चौक वसूली शिविर में जाकर)
 सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
 आप प्रॉपर्टी टैक्स के साथ-साथ अन्य कर और शुल्क भी जमा कर सकते हैं।
 NAGAR PALIKA JHBUA Property Tax हेल्प DESK NO.8839477325, 7898840444,9424032601
ऑनलाइन भुगतान (घर बैठे भरें)
 स्टेप 1: ई नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट / लिंक https://mpenagarpalika.gov.in:8005/sap/bc/webdynpro/sap/zpt_qpay_new?sap-client=300&sap-language=EN# पर जाएँ।
स्टेप 2: संपत्ति कर भुगतान सेक्शन में जाएं और अपनी प्रॉपर्टी आईडी दर्ज करें।
स्टेप 3: देय राशि की जाँच करें और डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग आदि से भुगतान करें।
स्टेप 4: भुगतान पूरा होने के बाद रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

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