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झाबुआ

अपहरण कर हत्या के आरोप में आरोपीगण को भेजा गया जेल

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झाबुआ- जिला मीडिया सेल प्रभारी, सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ, जिला झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.09.2020 को पुलिस थाना कालीदेवी में सुचना मिली कि ग्राम झकेला के पास रोड़ किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है पुलिस थाना कालीदेवी द्वारा मर्ग कायमी कर मृतक का पीएम करवाया गया मृतक के शरीर पर आये चोटे से दृषित हो रहा था कि उक्त व्यक्ति की हत्या कर दी गई है मृतक की पहचान नागेन्द्र कुमार उर्फ निरज लोधी नि. मेघनगर का होना पाया गया पुलिस थाना कालीदेवी द्वारा दिनांक 11.09.20 को धारा 302, 201 भादवि केक तहत अज्ञात के विरुद्ध प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराध की जॉच के दौरान आरोपी अनुरुद्ध पिता रामनरेश लोधी, उम्र 28 वर्ष नि. मेघनगर, गणपत पिता भुवान मलिया उम्र 24 वर्ष नि. ग्राम ढोलियावाड़ थाना रानापुर, कैलाश पिता दितिया डामोर उम्र 33 वर्ष नि. ग्राम मोहनपुरा थाना झाबुआ, नेवचंद पिता धूमा डामोर उम्र 34 वर्ष नि. ग्राम मोहनपुरा थाना झाबुआ के द्वारा षंडयत्र रचकर मृतक नागेन्द्र के साथ मारपीट कर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई उक्त आरोपीगणों से पुछताछ करने पर उन्होने बताया कि मृतक नागेन्द्र के साथ हम लोगो ने दिनांक 08.09.2020 की रात को मारपीट कर उसकी हत्या कर ग्राम झकेला रोटला रोड़ पर डालकर आ गये थे ताकि किसी को हम पर शक ना हो और अपराध को छुपाने की दृष्टि से शव को घटना स्थल पर लाकर फेंक दिया गया। थाना कालीदेवी द्वारा आज दिनांक को आरोपी अनिरुद्ध, गणपत, कैलाश और नेवचंद को गिरफ्तार कर धारा 302, 364, 201, 120 बी/34 भादवि के तहत न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री राजकुमार चौहान के न्यायालय में पेश किया गया जहॉ से न्यायालय का आरोपीगणों का जेल वारंट बनाकर जेल पहुचा दिया गया | शासन की और एडीपीओ श्रीमति सिमी रत्नम द्वारा अपना पक्ष न्यायालय में रखा गया।

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