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झाबुआ

खाद्यान्न प्राप्त करने वाले सभी सदस्यो की ई-केवायसी 30 अप्रैल-2025 तक कराई जाना अनिवार्य

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           झाबुआ 16 अप्रैल, 2025। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था के सुचारू कियान्वयन एवं 1 मई 2025 से स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था के सफल संचालन तया वास्तविक पात्र हितग्राहियों की उनकी पात्रता अनुरूप खाद्यान्न सामग्री नियत समय सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी कराये जाने हेतु माह अप्रैल 2025 में विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुक्रम में 30 अप्रैल 2025 तक सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण कराई जाना है। जिले में जिला प्रशासन द्वारा उक्त कार्य को निर्धारित समयावधि के पूर्व 25 अप्रैल 2025 तक पूर्ण कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिले में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने हेतु वर्तमान में 1063869 सदस्य पंजीकृत है जिसमें से कुल 809224 सदस्यो (हितग्राही) की ई-केवायसी कराई गई शेष 254645 सदस्यो की ई-केवायसी कराई जाना अनिवार्य है।
           ई-केवाईसी का कार्य उचित मूल्य दुकान की पीओएस मशीन के माध्यम से उचित मूल्य दुकान से सम्बद्ध ग्राम पंचायत के ग्रामों, वार्डों एवं शहरी दुकान के वार्डों में कैम्पों का आयोजन किया जाकर कैम्प आयोजन हेतु गठित दल के सदस्य उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, ग्राम पंचायत के सचिव रोजगार सहायक उचित मूल्य दुकान के नोडल अधिकारी, शहरी वार्ड के वार्ड प्रभारी द्वारा कैम्पों में सर्वे किया जाकर ई-केवाईसी  का कार्य कराया जा रहा है। ई-केवाईसी  के दौरान पीओएस मशीन में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, वृद्धजन, या अन्य जिनका बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है ऐसे हितग्राहियों के फेस अथॉन्टिकेशन द्वारा मोबाईल एप मेराईकेवायसी एप से किया जा सकता है। हितग्राही स्वयं भी एप डाउनलोड कर कर सकते है। एप के माध्यम से ई-केवाईसी  करने के लिये सर्वप्रयम एंड्रॉईड मोबाईल फोन में गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से मेरा ई-केवाईसी एप को डाउनलोड करना है एप का संचालन करते समय मोबाईल की लोकेशन चालू स्थिति में होना चाहिये।
           ई-केवाईसी करते समय FACE ई-केवाईसी का पेज खुलेगा जिसमें अपना राज्य म.प्र. का चयन करना है इसके उपरान्त जिस हितग्राही की ई-केवाईसी  किया जाना है उसका 12 अंक का आधार नम्बर दर्ज करना होगा। आधार नम्बर दर्ज करने के उपरान्त आधार ओटीपी के ऑप्शन को क्लिक करने पर आधार नम्बर के साथ पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर 6 अंक की उक्त प्रविष्टियों को सम्मिट करने के उपरान्त हितग्राही का विवरण खुलेगा जिसमें नाम, राज्य, समग्र आईडी, जिला एवं आधार नम्बर के अंतिम 4 अंक प्रदर्शित होंगे। उक्त प्रक्रिया का पालन कर ई-केवाईसी  उक्त एप के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराई जाए। जिला प्रशासन द्वारा सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि उक्त एप के माध्यम से अविलंब 25 अप्रैल 2025 के पूर्व अपनी ई-केवाईसी  सत्यापन का कार्य पूर्ण करने का कष्ट करें जिससे की खाद्यान्न सामग्री की पात्रता निकट भविष्य में भी निर्वाद्ध संचालित रहे।

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