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झाबुआ

कलेक्टर श्री मिश्रा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर की बीएमओ डॉ. मुझाल्दा को हटाया

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कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की डॉक्टरों पर बड़ी कार्यवाही



13 अन्य डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए

    धार, 6 जून 2025/ कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरदारपुर की निरीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारपुर की मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. शीला मुजाल्दा को हटाया गया।
   अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरदारपुर द्वारा विगत गुरूवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। जिसमें कई अनियमितता पाई गई। डॉ. शीला मुझाल्दा का अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर व्यवस्थाओं को लेकर कोई नियंत्रण ना होने व डॉक्टर्स, कर्मचारियों की अनुपस्थिति पायी गई। उक्त लापरवाही के चलते कलेक्टर श्री प्रिंयक मिश्रा ने निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारपुर की मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. शीला मुझाल्दा को हटाया जाकर डॉ. अरूण मोहरानी पीजीएम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारपुर को अन्य आगामी आदेश तक खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारपुर का प्रभार सौंपा गया है।
     इसी के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदारपुर के अन्य 13 डॉक्टर्स व कर्मचारियों जिनमें फिजियोथेरेपिल्ट नीलम पटेल, चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन द्विवेदी, सर्जिकल विशेषज्ञ डॉ. नितीन जोशी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल पाटीदार, बंध पत्र चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्रुति मकवाना, डॉ. अनुकृति दीक्षित, दंत चिकित्सा अधिकारी डॉं. सपना कुमारी, डॉ. शिवांगिनी जोशी, चिकित्सा अधिकारी डॉ. आयुषी मित्तल, संविदा चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक सोलंकी, स्टोर कीपर राहुल भारती एवं फार्मासिस्ट शतार्ची अग्रवाल के अस्पताल में अनुपस्थित रहने व अनियमितताओं के चलते अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश जारी करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए है।
     चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन द्विवेदी, सर्जिकल विशेषज्ञ डॉ. नितीन जोशी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल पाटीदार द्वारा शासन के निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर 15 दिवस एवं अन्य का एक-एक दिवस का वेतन काटते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किए जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में अपने स्पष्टीेकरण प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए। स्पष्टीकरण अप्राप्त अथवा संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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