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झाबुआ

मारपीट के अपराध में आरोपी को हुई सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा।

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  घ     दिनांक 02.07.2024 को फरियादिया ने थाना राणापुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता हिम्मत सिंह अपने घर के सामने खटिया पर लेटे हुए थे तभी उसके बडे पापा बसु (अभियुक्त) अपने हाथ में लोहे का फलिया लेकर आए व किसी विवाद को लेकर हिम्मत सिह (फरियादिया के पिता) को जान से मारने की नियत से फलिए से मारने लगे, जिससे हिम्मत सिंह को गंभीर चोटे आयी।

फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना राणापुर पर अपराध क्र. 502/2024 अंतर्गत धारा 109 भारतीय न्याय संहिता का पंजिबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की विवेचना उनि. दीपक देवरे द्वारा की गयी।
           उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश महोदया श्रीमती विधी सक्सेना आरोपी बसु उर्फ बच्चू को दोषसिध्द पाते हुए आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

        उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व लोक अभियोजक श्री मानसिह भूरिया, द्वारा किया गया।

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