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झाबुआ

लापरवाही के दोषी पंचायत सचिव को सीईओ ने किया निलंबित

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ग्राम पंचायत गुजरपाड़ा के सचिव शम्भूसिंह भूरिया निलंबित



झाबुआ, 28 अगस्त 2025। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान द्वारा ग्राम पंचायत गुजरपाड़ा के पंचायत सचिव श्री शम्भूसिंह भूरिया को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना का दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेघनगर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेघनगर के भ्रमण (दिनांक 16 जुलाई एवं 30 जुलाई 2025) के दौरान श्री भूरिया पंचायत से अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा, 18 जुलाई 2025 को आयोजित समीक्षा बैठक में भी उनकी उपस्थिति नहीं रही, जिससे हितग्राही मूलक योजनाओं एवं सामुदायिक कार्यों की समीक्षा प्रभावित हुई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेघनगर द्वारा श्री भूरिया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे, किंतु उनका उत्तर असंतोषजनक पाया गया। अतः मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम-2011 की कंडिका-7 के तहत श्री भूरिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेघनगर रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ता प्राप्त होगा।

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