Connect with us

झाबुआ

सर्पदंश से मृत्यु होने पर चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई

Published

on


*

          झाबुआ, 03 सितम्बर 2025। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर के आदेशानुसार सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिसान को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई।
         तहसीलदार मेघनगर के प्रतिवेदन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर द्वारा मृतक पितर पिता रज्जु मेडा निवासी पतरा तहसील मेघनगर की 29 जून 2025 को सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वैध वारिसान पिता रज्जु पिता लिम्बा मेडा निवासी पतरा तहसील मेघनगर की राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) की कण्डिका पाँच बिंदु क्रमांक 2 के प्रावधानों के तहत 4,00,000 (चार लाख रुपए) की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2025. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!