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झाबुआ

पीएचई विभाग में हैंडपंप संधारण कार्य हेतु, ठेकेदार द्वारा लगाए जाने वाले वाहन को कार्यलीन परिसर में ही रखना होगा और संधारण सामग्री भी स्वयं के व्यय पर गांव फलियों तक पहुंचाना होगी ।

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झाबुआ – जिले में पीएचई विभाग द्वारा हैंडपंप  संधारण कार्य हेतु स्वीकृत निविदाओं में आदेशित फर्म या ठेकेदारों को अनुबंध अवधि में संधारण सामग्री व मजदूरों को केंद्रीय भण्डार गृह से हैंडपंप स्थल तक लाने एवं ले जाने की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना होगी ,  साथ ही हैंडपंप संधारण कार्य में लगाए गए वाहन को कार्यालयीन परिसर में ही रखना होगा । निविदा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है संपूर्ण कार्य परिवहन सहित ।

जिले में विभिन्न ब्लाकों में पीएचई विभाग द्वारा हैंडपंप संधारण कार्य ठेकेदार पद्धति से किया जाता है इस हेतु विभाग द्वारा कुछ माह पूर्व ऑनलाइन निविदा भी आमंत्रित की गई तथा एक ब्लॉक की निविदा को निरस्त कर ,पुनः निविदा आमंत्रित कर तत्काल निविदा को स्वीकृत कर आदेशित किया गया , जबकि करीब तीन माह पूर्व आमंत्रित निविदाओं में से,  खबर लिखे जाने तक कुछ स्वीकृत तक नहीं की गई थी ।  जिले के राणापुर ,मेघनगर, थांदला, पेटलावद, रामा व झाबुआ ब्लॉक हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई । खबर लिखे जाने तक रामा ब्लॉक, मेघनगर व थांदला ब्लाक की निविदाओं को पीएचई के इंदौर एससी कार्यालय से स्वीकृत हो चुकी हैं । निविदा में उल्लेखित शर्त अनुसार  ठेकेदार को हैंडपंप संधारण कार्य हेतु सामग्री केन्द्रीय भण्डार गृह से प्राप्त करना होगी । विशेष रूप से हैंडपंप संधारण कार्य हेतु मजदूरों को एवं संधारण सामग्री को केन्द्रीय भण्डार गृह या अनुविभागीय कार्यालय  से हैंडपंप स्थल तक लाने एवं ले जाने की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना होगी और इस हेतु ठेकेदार को अलग से भूगतान नहीं मिलेगा । एक ओर विशेष शर्त इस निविदा में बताई गई है अनुबंध अवधि में ठेकेदार द्वारा कार्य संपादन हेतु लगायें गए, वाहन को संधारण कार्य हेतु आकस्मिक कार्य संपादन को ध्यान रखते हुए , वाहन को कार्यालय परिसर में ही रखना होगा । इसमें वाहन में जीपीएस को लेकर निर्देश है या नहीं । जांच का विषय है।जिससे संधारण कार्य प्रभावित न हो । याने अब ग्रामीण इलाकों के गांव व फलियों में हैंडपंप खराब होने पर ग्रामीणजन को सिर्फ पीएचई विभाग को सूचना देना होगी । इसके बाद समयावधि में ठेकेदार द्वारा दुरूस्त किया जावेगा ।  जिले में हैंडपंप खराब होने पर जिले के ग्रामीण इलाकों में से ग्रामीणों को स्वयं के खर्च पर गांव या फलियों से हैंडपंप सामग्री को लाना नहीं होगा और नियमानुसार ठेकेदार को लाना होगा और फिर स्वयं के खर्च पर पुरानी सामग्री विभाग में जमा करना होगी ।  नियमानुसार संपूर्ण कार्य संबंधित ठेकेदार या फर्म को अपने खर्च पर करना होगा । वही आंमत्रित निविदा में स्पष्ट रूप से शर्त का उल्लेख किया गया है कि संपूर्ण निविदा कार्य में मजदूरी और परिवहन ठेकेदार या फर्म का रहेगा । वही हैंडपंप मेकेनिको को भी सामग्री भण्डार गृह से गांव फलियों तक स्वयं के खर्च पर नहीं ले जाना होगी । इसका पूर्ण परिवहन ठेकेदार को अपने स्वयं के व्यय और निविदा शर्त अनुसार करना होगा । समयावधि में हैंडपंप संधारण कार्य पूर्ण नहीं होने पर ठेकेदार या फर्म की जिम्मेदार होगी ,  न की विभाग की ।

पीएचई के कार्यपालन यंत्री को नियमानुसार ठेकेदार को निर्देश दिए जाना चाहिए ।

विभाग के ईई को स्वीकृत निविदा में संबंधित ठेकेदार या फर्म को हैंडपंप संधारण कार्य हेतु आकस्मिक कार्य संपादन को दृष्टिगत रखते हुए लगायें गए वाहन को कार्यालीन परिसर में ही रखने को लेकर दिशा निर्देश जारी करने चाहिए । और वाहन से संबंधित जानकारी भी विभाग के पास उपलब्ध होना चाहिए और समस्त ब्लाकों में संधारण कार्य में लगे वाहन की जानकारी भी उपलब्ध कराना चाहिए । जिससे संधारण कार्य प्रभावित न हो और ग्रामीण जन पानी के लिए परेशान न हों । साथ ही ठेकेदार को खराब हैंडपंप में से निकाली गई सामग्री को विभाग के भण्डार गृह में जमा भी कराना होगी । इसके लिए अलग से भूगतान नहीं दिया जावेगा ।

समयावधि में हैंडपंप संधारण कार्य न करने पर दंड का प्रावधान है ।

हैडपंप संधारण कार्य दो तरह से संपादित किए जाते हैं लघु संधारण कार्य और वृहद संधारण कार्य । निविदा में उल्लेखित शर्त अनुसार ठेकेदार को लघु संधारण कार्य सूचना होने के 24 घंटे में और वृहद संधारण कार्य सूचना प्राप्त होने के तीन दिवस के अंदर करना होगा । हैंडपंप संधारण कार्य समय पर संपादित न करने पर  रू 200 प्रति हैंडपंप के मान से शास्ति अधिरोपित कर , ठेकेदार के देयक से वसूल करने का नियम , निविदा में उल्लेखित है ।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि विभागीय अधिकारी विभिन्न ब्लाकों में हैंडपंप संधारण कार्य हेतु वाहनों को विभागीय परिसर में रखने के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे या ग्रामीणोंजनों को हैंडपंप संधारण के लिए परेशान होना पड़ेगा और विभाग के आला अधिकारी इस सुविधा के एवज में स्वयं की जेबें गर्म करेंगे  ।

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