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झाबुआ

हैण्डपम्प संधारण कार्य अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप वाहन व अन्य सुविधाओं को लेकर  सहायक यंत्री व ठेकेदारों को पत्र जारी

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झाबुआ – हैण्डपम्प संधारण कार्य अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप कार्य सम्पादन को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा सभी सहायक यंत्री उपखंड झाबुआ, थांदला , पेटलावद को पत्र जारी किया है और पत्र में निविदा की शर्तो के परिपालन में लापरवाही बरतने को लेकर है और इस लापरवाही के लिए कारवाई को लेकर भी बात कही गई है । साथ ही सभी सहायक यंत्री को निर्देश दिए हैं कि सभी ठेकेदार / फर्म की ओर  अनुबन्ध की धाराओ एवं शर्तों के अनुसार वाहन एवं अन्य सुविधाएँ विभाग को उपलब्ध करावे , ताकि हैण्डपम्प संधारण कार्य सुचारू रूप से सम्पादित कराया जा सके ।

पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा हैंडपंप संधारण कार्य को लेकर सभी सहायक यंत्री उपखंड झाबुआ, थांदला, पेटलावद को पत्र जारी किया गया है । पत्र में लिखा है कि पीएचई विभाग द्वारा जिले में स्थापित हैण्डपम्पो का संधारण कार्य अनुबन्ध अनुसार ठेकेदारो से सम्पादित कराया जाता है लेकिन आपके द्वारा निविदा की शर्तों एवं सम्पादित अनुबन्ध की शर्तों का पालन नही कराया जा रहा हैं, जिसके कारण ठेकेदारो के द्वारा संधारण कार्य की सामग्री उपयंत्री / टेक्निशीयन के माध्यम से केन्द्रीय भण्डार गृह में जमा नही की जा रही हैं ओर न ही खराब स्पेयर पार्ट्स और न ही हैण्डपम्प से निकले पाईप केन्द्रीय भण्डार गृह में जमा नही किये जा रहे है। नये पाईप ठेकेदार के द्वारा लाना ले जाना भी नही किया जा रहा हैं। ग्रामीण स्वयं पाईप, रोड इत्यादि स्टोर से लेने एवं जमा करने पहुंच रहे है। आप अनुबन्ध की स्पेशल कंडिशन ऑफ कांन्ट्रेक्ट (SCC) शर्ते 01 से 53 तक गहन अध्ययन करें, शर्तों की छायाप्रति पत्र के साथ सलग्न हैं, आप अनुबन्ध की धाराओ एवं निविदा/अनुबन्ध की शर्तों का पालन ठेकेदारो से कराया जाना सुनिश्चित करे, उक्त कार्य नही करवाने की स्थिति में यह माना जावेगा की आप शासकीय कार्यों पर उचित नियंत्रण नही कर पा रहे है यह शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही का धोतक है क्यो न आपके विरूद्ध सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उप नियम 03 एवं सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती हैं। अनुबन्ध अवधि में ठेकेदार द्वारा कार्य सम्पादन हेतु लगाये गये जी.पी.एस.युक्त वाहन को संधारण कार्य हेतु उपयोग में लेने के लिये आकस्मिक कार्य सम्पादन को दृष्टिगत रखते हुए वाहन को कार्यालय परिसर में ही रखना अनिवार्य है। जिससे वाहन की उपलब्धता सत्त बनी रहेगी, आप इस कार्य को करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे ।

वही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि आप उपयंत्रीयो एवं विभागीय हैण्डपम्प टेक्निशीयनो को कठोर कार्यवाही हेतु निर्देशित करे तथा उपयंत्रीयो के स्पष्टीकरण प्राप्त कर, इस कार्यालय को 03 दिवस में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे । संबधित फर्म व समस्त ठेकेदार की ओर पत्र भेजकर अनुबन्ध की धाराओ एवं शर्तों के अनुसार वाहन एवं अन्य सुविधाएँ विभाग को उपलब्ध करावे,  ताकि हैण्डपम्प संधारण कार्य सुचारू रूप से सम्पादित कराया जा सके। अनुबन्ध मे दी गयी शर्तों का पालन नही करने पर अनुबन्ध की धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे, जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेगे  । देखना यह दिलचस्प होगा कि कार्यपालन यंत्री के निर्देशो का पालन सहायक यंत्री कहा तक करते हैं या फिर ठेकेदार मनमानी करते रहेंगे ।

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