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अनुशासनहीनता एवं शासकीय कार्य में बाधा के मामले में दो शिक्षिका निलंबित

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*धार, 25 फरवरी 2026।* संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास, इंदौर संभाग द्वारा जिला धार अंतर्गत विकासखंड तिरला के हाईस्कूल ज्ञानपुरा में पदस्थ माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती रेखा यादव एवं विकासखंड धार के शासकीय विद्यालय में पदस्थ परिवीक्षाधीन माध्यमिक शिक्षिका सुश्री सुहासिनी यादव को गंभीर अनुशासनहीनता एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
      सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जिला धार द्वारा प्रस्तुत शिकायत एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि संबंधित शिक्षिका द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, शासकीय कार्य में बाधा डालने, दबाव बनाने तथा जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर कृत्य किए गए। प्रकरण से संबंधित वीडियो, फोटो, पुलिस रिपोर्ट एवं विभागीय कर्मचारियों के बयान भी संज्ञान में लिए गए हैं।
      उक्त दोनों को आचरण को शासकीय सेवक के कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन पाया गया है। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में शिक्षिका श्रीमती रेखा यादव का मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सरदारपुर, जिला धार तथा माध्यमिक शिक्षक सुश्री सुहासिनी यादव का खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बाग जिला धार नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

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