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झाबुआ

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत चार व्यक्तियों को तीन माह के लिए निरुद्ध करने के आदेश

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झाबुआ – । जिले में लोक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत चार व्यक्तियों को तीन माह की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल, इंदौर में निरुद्ध किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिला दण्डाधिकारी डॉ. भरसट द्वारा लोक व्यवस्था बनाए रखने के प्रतिकूल गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से अनावेदक कालु उर्फ फरीद पिता हुसैन कुरैशी, उम्र 36 वर्ष, निवासी कुम्हारवाड़ा झाबुआ, थाना झाबुआ, कट्टु परमार पिता रामा परमार, उम्र 50 वर्ष, निवासी मोहनपुरा, थाना झाबुआ, टिलु उर्फ ऐहसान पिता हुसैन कुरैशी, उम्र 32 वर्ष, निवासी कुम्हारवाड़ा झाबुआ, थाना झाबुआ तथा रिजवान पिता फारूक कुरैशी, उम्र 33 वर्ष, निवासी कुम्हारवाड़ा झाबुआ, थाना झाबुआ, जिला झाबुआ के विरुद्ध निरुद्ध आदेश जारी किए गए हैं।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग के आदेश क्रमांक 298 एफ 31-05-1998-II-C-1, दिनांक 30 सितम्बर 2026 के अनुसार उक्त चारों व्यक्तियों को तीन माह की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल, इंदौर में निरुद्ध किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

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