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म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में दिनांक 22.01.2021 से संशोधन

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झाबुआ, 13 जुलाई 2021। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र.शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 1081/888/2021 भोपाल दिनांक 05.03.2021 द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में दिनांक 22.01.2021 से संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 29 के उपनियम 6 में प्रतिस्थापित किया गया है कि ‘‘अन्य राज्यों से परिवहित होकर आने वाले गौण ख्निज पर रूपये 25/- प्रति घ.मी. की दर से विनियमन शुल्क (Regulating Fees) विहित प्रकियां अनुसार लिया जाएगा।‘‘
विनियमन शुल्क के संग्रहण हेतु विभागीय पोर्टल ई-खनिज में आई.एस.टी.पी. (इंटर स्टेट ट्रांजिट पास) मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत अन्य राज्यों के गौण खनिज परिवहनकर्ता को सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन उपरांत फीस इत्यादि की जानकारी भरने के पष्चात निर्धारित मात्रा के अनुसार ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था भी मॉड्यूल में प्रदान की गई है। परिवहनकर्ता द्वारा खनिज परिवहन से सम्बंधित जानकारी एवं शुल्क के भुगतान पश्चात आई.एस.टी.पी. पास जारी होगा। आई.एस.टी.पी. मॉड्यूल विभागीय पोर्टलwww.ekhanij.mp.gov.in पर उपलब्ध है। आई.एस.टी.पी. के सम्बंध में जानकारी कॉल सेंटर नंबर 0755-2550104 से प्राप्त की जा सकती है इस सम्बंध में कोई भी व्यक्ति जानकारी कार्यालय कलेक्टर जिला झाबुआ की खनिज शाखा में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त के सम्बंध में खनिज अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23.07.2021 को दोपहर 2ः00 से 3ः00 बजे तक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया है। सम्बंधित व्यापारी/परिवहनकर्ता कार्यशाला में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
संदेश- दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, जीतेगा झाबुआ हारेगा कोरोना।

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