झाबुआ, 13 जुलाई 2021। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता मे दिनांक 12 जुलाई 2021 को सत्र 2021-22 में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय द्वारा प्रभारित फीस के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित थी।
इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री जे.एस.बघेल, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग श्री प्रशांत आर्या, जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान श्री एल.एन.प्रजापती, अशासकीय विद्यालय के जिला संरक्षक श्री ओमप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष श्री राजेश पालिवाल, फादर स्टेफन, श्री गोपाल चौधरी एवं बडी संख्या में जिले के अशासकीय विद्यालयों के पदाधिकारी, प्राचार्य उपस्थित थे।
बैठक में श्री मिश्रा द्वारा अनुरोध किया कि प्रथम रूप से आप अपना वैक्सीनेशन करवाये इसके पश्चात आप अपने परिवार का भी अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन करवाए। तीसरी लहर जो आने की संभावना है उसमें बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। जिला स्तर से इस संबंध में कार्यवाही प्रारंभ कर बच्चो हेतु 20 बेड आय.सी.यू. रूम की व्यवस्था एवं अतिरिक्त संभावित सुविधा उपलब्ध की जा रही है। मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंशीग के लिये व्यापक रूप से कार्यवाही एवं प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। आप भी आनलाइन गतिविधियों के दौरान कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करवाने के लिये अपना योगदान दे एवं अभियान चलाए।
जिला समन्वयक श्री एल.एन. प्रजापती द्वारा स्कुल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 8/7/2021 के संबंध में प्राप्त निर्देश जिसमें सत्र 2021-22 में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय द्वारा प्रभारित फीस के संबंध में अवगत कराया। जिसमें मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण लाकडॉउन अवधि में तथा उसके पश्चात गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयो की शैक्षणिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की फीस के भुगतान के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 9293/2020 एवं अन्य समरूप प्रकरणों में पारित निर्णय दिनांक 4/11/2020 के पालन के अनुक्रम में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। साथ ही परिपत्र दिनांक 1/3/2021 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के संबंध में निर्देशित किया गया था कि अशासकीय विद्यालय प्रबंधंन द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथा सूचित एवं नियत की गयी फीस का अभिभावको द्वारा देय समय अनुसार भुगतान किया जाना होगा। (2) कोविड-19 संक्रमण की द्वितीय लहर एवं इसके कारण जनित परिस्थितियों के दृष्गित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4/11/2020 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैः-
2.1 आगामी आदेश तक गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई फीस छात्रों/अभिभावकों पर प्रभारित नहीं की जायेगी। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के सबंध में जारी विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 01.03.2021 द्वारा जारी निर्देश की कण्डिका 2 की उपकण्डिका 4 को आगामी आदेश तक निष्प्रभावी किया जाता है।
2.2 शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आगामी आदेश तक कोई फीस वृद्धि नहीं की जा सकेगी। अशासकीय विद्यालयों के द्वारा फीस वृद्धि के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश क्रमांक/मान्यता/फीस विनियम/2021/880 दिनांक 29.06.2021 आगामी आदेश तक निष्प्रभावी किया जाता है।
2.3 शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यदि किन्ही अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि की गई है तो ऐसी वृद्धि के फलस्वरूप एकत्र की गई फीस की राशि को संबंधित छात्रों की आगामी देय फीस से समायोजित की जाये।
उपर्युक्तानुसार निर्देशों प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, म.प्र.माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं अन्य बोर्ड से संबंद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे। कृपया उपर्युक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अशासकीय विद्यालय के जिला संरक्षक श्री ओमप्रकाश शर्मा बताया कि बच्चों के सर्वागीण विकास के लिये स्कुल खोले जाने की अनुमति दी जाना चाहिये। शाला में बच्चों को मास्क एवं कोविड-19 के गाइड लाईन का पालन हमारे द्वारा किया जावेगा। अशासकीय विद्यालय के जिला अध्यक्ष श्री राजेश पालिवाल ने बताया कि अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों को इस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जो शिक्षक इस नौकरी के ही भरोसे अपना परिवार का भरण-पौषण कर रहे थे। स्कुल का प्रारम्भ कर उन्हें राहत दी जाना चाहिये। कलेक्टर महोदय द्वारा बताया कि इस संबंध में हम शासन को अवगत कराएंगे।बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।
संदेश- दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, जीतेगा झाबुआ हारेगा कोरोना।