Connect with us

RATLAM

केरल से आने वाले व्यक्ति को कोरोना कंट्रोल रुम पर जानकारी देना अनिवार्य

Published

on

रतलाम 31 जुलाई 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है कि रतलाम जिले की राजस्व सीमा के भीतर निवासरत व्यक्ति के घर यदि केरल राज्य से कोई व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना कोरोना कंट्रोल रुम पर अनिवार्य रुप से देना होगी चाहे वह उनका पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन या अन्य कोई भी व्यक्ति हो।

कोरोना संक्रमण बीमारी को डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक महामारी के रुप में चिन्हित किया गया है तथा म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत सम्पूर्ण म.प्र. राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है। केरल राज्य से आने वाले व्यक्ति को कोरोना कंट्रोल रुम रतलाम पर पर इसकी जानकारी देना आवश्यक किया गया है।

केरल राज्य से आने वाले व्यक्ति को आने की सूचना रतलाम शहर के कोरोना कंट्रोल रुम के दूरभाष नं. 07412-242400, रतलाम ग्रामीण 8827313364, सैलाना 07413-278630, जावरा 8602457916 तथा आलोट 07410-230428 कंट्रोल रुम पर अनिवार्य रुप से देना होगी। ऐसे व्यक्ति अनिवार्यतः सात दिन के लिए होम क्वारेंटाईन रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो सात दिवस से कम अवधि के लिए जिले में आएंगे उन्हें 48 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कोरोना वायरस से पीडित, संक्रमित व्यक्ति केरल राज्य से आए किसी व्यक्ति की जानकारी न देना, तथ्यों को छुपाना व कोरोना वायरस से पीडित एवं संदिग्ध व्यक्ति जिसे कि होम आइसोलेशन, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, ऐसा कोई व्यक्ति बिना सूचना, डाक्टर या सक्षम प्राधिकारी की बिना अनुमति के चला जाता है वह पीडित व्यक्ति दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 336 के तहत दण्डनीय अपराध है तथा उल्लंघन करने पर विधि सम्बद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!