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जप्त 1200 लीटर बायोडीजल की राशि में से 90 हजार रूपए की राशि शासन हित में राजसात

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धार 13 अगस्त  2021/ जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देशन में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को इंदौर-अहमदाबाद मार्ग पर तहसील सरदारपुर के ग्राम धुलेट में स्थित मेसर्स श्रीराम हिन्दुस्तान बायोफ्युल्स की आकस्मिक जांच की गई। जिसमें मौके पर अवैध रूप से बिना लायसेंस एवं दस्तावेजों के बायोडीजल के भंडारण एवं विक्रय किये जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय अपर कलेक्टर धार में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में सुनवाई न्यायालय द्वारा 9 अगस्त को पारित आदेश में पंप संचालक राहु शोभाराम तथा प्रबंधक शोभाराम सोलंकी को प्रकरण में दोषी करार देते हुए उनसे जप्त 1200 लीटर बायोडीजल की बाजार मूल्य के बाराबर राशि में से 90 हजार रूपए की राशि को शासन हित में राजसात किया गया है तथा दोषी व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा भविष्य में इस प्रकार के बायोडीजल के अवैध रूप से भंडारण एवं विपणन न करने हेतु चेतावनी दी गई हैं।
इसी प्रकार बायोडीजल के अवैध रूप से भंडारण एवं विपणन के चलते खाद्य एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई हैं, जिसके संबंध में 4 प्रकरण वर्तमान में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला धार में प्रचलित हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने इस संबंध में बताया गया कि जो भी व्यक्ति बायोडीजल के भंडारण एवं विपणन का कार्य करना चाहता हैं। शासन के नियमानुसार वैध लायसेंस तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपना कारोबार कर सकता हैं। परन्तु यदि अवैध रूप से किसी के द्वारा जिले की सीमाओं में बायोडीजल के भंडारण एवं विपणन का कार्य किया जाता है तो उस पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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