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झाबुआ

आम नागरिको के लिये वरदान साबित होता लोक सेवा गारंटी कानून

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झाबुआ, – । एक समय था जब छोटे से छोटे काम के लिये आवदकों को सरकारी कार्यालयों के चक्क र लगाने पडते थे, उसके बाद भी उनके काम समय पर नहीं होते थे। लेकिन अब लोगो के काम तय समय सीमा में होते है और पूरी गारंटी के साथ होते है। यह सब हुआ है प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010 में लागू किये गये मध्यडप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 की वजह से। इस अधिनियम में शामिल प्रत्येधक योजना के आवेदन के निराकरण की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि इस समय सीमा में किसी आवेदक के आवेदन का निराकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाये जाने के साथ-साथ जुर्माना राशि संबंधित आवेदक को प्रतिकर के रुप में प्रदाय करने के प्रावधान किये गये है।
इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा आवेदको की सहूलियत के लिये प्रदत्येक विकासखण्ड, मुख्यालय पर स्तिर पर लोक सेवा केन्द्र खोले गये है। जिसे में 2012 में पहला लोक सेवा केन्द्र झाबुआ खोला गया था, उसके बाद हर विकासखण्ड में एक-एक लोक सेवा केन्द्रे खोल दिये गये। झाबुआ जिले में इन सभी लोक सेवा केन्द्रो से अब तक 1012752 से अधिक लोगो को तय समय सीमा में लाभ दिया जा चुका है। जिले के समस्तन लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से अब तक 1132351 आवेदनो के संबंधित अधिकारियों द्वारा निराकरण किये जा चुके है तथा 3311 आवेदन समय सीमा में लंबित है। जबसे लोक सेवा केन्द्र खोले गये है तब से लोगो के काम समय पर होने लगे है। आवेदको को अब काम कराने के लिये सरकारी कार्यालयो के अधिकारी और बाबू के चक्कर नहीं लगाने पड रहे है। बल्कि लोक लोक सेवा केन्द्र में आवेदन देते है और तय समय सीमा में उनका काम हो जाता है। लोक सेवा केन्द्रो के जरीये प्रदेश सरकार के 47 विभागो की 324 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
इन विभागो की सेवाऐं है शामिल
लोक सेवा केन्द्रो पर आदिम जाति कल्याण, उच्च शिक्षा, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, उर्जा, किसान कल्याण , खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ती, गृह (पुलिस), चिकित्सा, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन, महिला एवं बाल विकास, योजना आर्थिक एंव सांख्यिकी, लोक निर्माण, लोक स्वाहस्औष एवं परिवार कल्याण, लोक स्वा.यांत्रिकी, वन, वाणिज्य एवं उद्योग, वित्ता, विधि और विधायी कार्य, श्रम, सामाजिक न्याय, सामान्या प्रशासन, सूक्ष्मे लघु एवं मध्य्म, स्कूतल शिक्षा विभग सहित अन्यी सरकारी विभागो की सेवाओं को शामिल किया गया है, जिसका लाभ लोगो को मिल रहा है।
इन सेवाओं का मिलता है लाभ
अलग-अलग विभागो की विभिन्न सेवाओं को लोक सेवा केन्द्रो से जोडा गया है। आवेदक दिव्यांगता प्रमाण पत्र, समग्र, गुमास्ता , नामान्तरण, बटवारा, जमीन का सीमांकन, जिला स्तरीय रिकार्ड रुम से अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेख/राजस्व प्रकरण/नक्शों एवं अन्य, अभिलेखो की सत्य प्रतिलिपी, आय/निवास/जाति प्रमाण पत्र, नल जल योजना के नवीन नल कनेक्शन, थाने में दर्ज एफआईआर की प्रति, नवीन बिजली कनेक्शन, नवीन निर्माता, बीज व कीटनाशक लाईसेंस, शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण, जननी सुरक्षा, रोजगार पंजीयन, विधवा पेशंन, वृद्ध पेंशन, अभिभावक कन्या योजना सहित अन्या योजनाओं का लाभ लोक सेवा केन्द्र में आवेदन देकर प्राप्त कर सकते है।
एक दिन में भी होता है काम
कई विभागो की 40 सेवाऐ ऐसी है जिनका लाभ आवेदक को एक दिवस में दिया जाता है। किसी को स्थानिय निवासी, आय प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार की पेंशन, ट्रेड लाईसेस, तहसील स्तनरीय रिकार्ड रुम से पारिक आदेश, अंतरिम आदेश की सत्यत प्रतिलिपी, जिला स्तरीय रिकार्ड रुम से पारित आदेश की प्रतिलिपी, चालू खसरे की प्रतिलिपी, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपी, मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपी, रोजगार पंजीयन इत्यादि सेवायें एक दिन में दिये जाने का प्रावधान है। इन आवेदनो के निराकरण हेतु प्रत्येक लोक सेवा केन्द्र पर रोस्टर अनुसार एक अधिकारी को कार्य हेतु लगाया गया है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिये आवेदक को लोक सेवा केन्द्र में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन देना होगा। आवेदन देने के बाद उसी दिन उसको इन योजनाओं का लाभ मिल जायेगा ।
अधिकारियों पर लग चुका है जुर्माना
लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त होने वाली लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम में अधिसूचित योजनाओं के आवेदनो के निराकरण के लिये सरकार द्वारा समय-सीमा तय की गई है। तय समय सीमा में अगर कोई अधिकारी आवेदन का निराकरण नहीं करता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। समय सीमा में आवेदन के निराकरण न करने पर अब तक जिले के 66 अधिकारियो को 140250/- रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
वाट्सअप के माध्यम से सेवाओं का लाभ
आम नागरिको में बहुर्चित एवं लोकप्रिय सोशियल मिडिया प्लेटिफार्म वाट्सअप चैटबॉट के माध्यम से कोविड-19 के दौरान सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला जिले बना झाबुआ। झाबुआ जिला प्रशासन की इस अभिनव पहल को प्रदेश स्तर पर लागू कर दिया गया है। वर्तमान में लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से प्राप्त आवेदनो के प्रमाण पत्रो को वाट्सअप में माध्यम से प्रदान किया जा रहा है जिससे आम नागरिको के पैसे एवं समय दोनो की बचत हो रही है।
लोक सेवा केन्द्रो पर उपलब्ध सेवाऐं
1 प्रमाण पत्र जाति /निवासी/ आय आदि लगभग 100 से अधिक सेवाऐं
2पेंशन सेवाऐं सामाजिक न्याय से संबंधित वृध्दा/विधवा आदि लगभग 30 से अधिक सेवाऐं
3 आयुष्मान पंजीयन पत्र हितग्राहियो का आयुष्मान पंजीयन कार्य ।
4 आधार पंजीयन आधार कार्ड बनाये जाना एवं सुधार किया जाना।
5 एम पी ऑनलाईन एमपी ऑनलाईन से संबंधित समस्त सेवाऐं बिल भुगतान, कॉलेज एडमिशन फार्म, 30 से अधिक सेवाऐं।
6 सी एस सी कॉमन सर्विस सेन्टर से संबंधित सेवाऐं ।
अन्य सेवाए
लोक सेवा केन्द्रो पर लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम के सेवाओं के साथ-साथ अन्य कार्य भी होते है। अब जिले के समस्त लोक सेवा केन्द्रो पर नये आधार कार्ड निःशुल्क बनाये जाते है एवं पुराने आधार कार्ड निर्धारित शुल्क पर अपडेट किये जाते है। पात्र हितग्राहियो के आयुष्मा कार्ड बनाने के कार्य भी होने लगे है। जिले के समस्त् अधिकारियो को निर्देशित किया गया है कि जो भी सेवाये लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित है ओर लोक सेवा केन्द्रो में उपलब्ध है उनके आवेदनो को लोकसेवा केन्द्रो के माध्यम से लिया जोय एवं इस हेतु आवेदको को भी प्रोत्साहित किया जाये की कि वे अपने आवेदन लोक सेवा केन्द्रो में जमा करे। उसके साथ ही सभी अधिकारियो को निर्देशित किया गया है कि लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों को निश्चित समय-सीमा में ही निराकरण किया जाये। जो अधिकारी समय-सीमा में निराकरण नहीं करने उन अधिकारियो पर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है। जिले के नागरिको से अपील है कि आप अपने आवेदन संबंधित लोक सेवा केन्द्र में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर जमा करे यदि किसी लोक सेवा केन्द्र में निर्धारित राशि से अधिक की राशि की मांग की जाती है तो सी एम हेल्पलाईन 181 पर शिकायत दर्ज करे।

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