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झाबुआ

प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत पीड़ितों को प्रतिकर दिए जाने का आदेश पारित किया गया है

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“म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत अपराध पीड़ितों को 10 लाख रूपये की राशि स्वीकृत” अदालतों से इंसाफ मिले इसी मंशा से पिछले कुछ वर्षों से फैसलों के साथ पीड़ित पक्षकार को आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का भी प्रावधान लागू किया गया है। इससे आरोपित का अपराध सिद्ध होने पर जहां एक ओर उसे सजा मिलती है, वहीं पीडित को क्षतिपूर्ति भी मिल जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय झाबुआ(म.प्र.) के द्वारा म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत पीड़ितों को प्रतिकर दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार की अध्यक्षता में दिनांक 04.12.2021 को आयोजित मॉनिटरिंग मीटिंग में अपराध पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। मीटिंग में कलेक्टर झाबुआ श्री सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री एल.डी. सोलंकी की सदस्यता में उक्त प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अपराधी को अपराध की सजा मिल जाती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन उस पीड़ित का क्या जिसने उस अपराध को झेला है और उसके दुष्परिणामों का असर उसको व उसके परिजन भुगतते हैं। अपराधी को सजा के साथ ही अपराध के पीड़ित को भी राशि के रूप में राहत के लिए पीड़ित प्रतिकर स्कीम बनाई गई है। ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि हुई है, उन्हें न्यायालय की सिफारिश पर मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर प्रदान किया जाता है। दिनांक 04.12.2021 को 05 प्रकरणों में 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

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