Connect with us

झाबुआ

जुलूस-जलसे आदि पर आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध

Published

on

झाबुआ, 6 दिसंबर, 2021। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनावी गतिविधियों एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता बढ़ने की सम्भावना को देखते हुए पंचायत आम निर्वाचन शांति एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराये जाने के लिये एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। झाबुआ जिले की समस्त जनपद पंचायतों के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिये, आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिये तथा लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त आदेश जारी किया गया हैं।
जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना, सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के सभा या समारोह, जलसा करना, धरना प्रदर्शन, आतिशबाजी करना, आपत्तिजनक नारे लगाना, असीमित संख्या में वाहनों के काफिले व असीमित संख्या में वाहनों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
निर्वाचन अवधि के दौरान प्रचार हेतु कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति आदि बिना अनुमति के किसी प्रकार वाहन रैली नहीं निकालेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा धरना प्रदर्शन आदि बिना सक्षम अनुमति के नहीं करेगा। शासकीय स्कूल मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतः निषिद्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति दल, संगठन अथवा संस्था संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउडस्पीकर (ठेला गाड़ी पर लगे लाउडस्पीकर को भी सम्मिलित करते हुए) का उपयोग नहीं करेगा। डी.जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर आपत्ति जनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पैम्पलेट आदि वितरित नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की कोई भी विशेष धर्म विरोधी बाते प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो। जनपद क्षेत्रों के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी एवं जनपद सदस्य प्रत्याशी के लिए प्रचार, रैली, जुलूस, सभा, वाहन रैली, ध्वनिविस्तार यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी जारी करेंगे तथा पंच एवं सरपंच प्रत्याशियों संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जारी करेंगे। जनपद क्षेत्र के अन्तर्गत सभी सराय, धर्मशाला, होटल, लॉज, इत्यादि में कोई भी व्यक्ति रह रहा हो या आकर रूके तो उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को दी जाना आवश्यक होगी। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, डण्डा लट्ठ, हॉकी, आतिशबाजी, आग्नेय शस्त्र घातक धारदार हथियार इत्यादि को लेकर नहीं चलेगा और न ही इनका प्रदर्शन करेगा। चूंकि यह आदेश जन साधारण से संबंधित है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जनसामान्य पर इस आदेश की सूचना की तामिली व्यक्तिशः की जा सके। अतः यह आदेश दण्डाप्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्डप्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 44(5) के अन्तर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अत्यंत विशेष परिस्थितियों मे संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी प्रतिबंध से छूट भी दी जा सकती हैं।
यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं निर्वाचन तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत प्रकरण अभियोजित किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधित ड्यूटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी बैंक के सुरक्षाकर्मी एवं पुलिसकर्मीयों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम या आदेश प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement
झाबुआ7 hours ago

नागरिक सहकारी बैंक झाबुआ का वार्षिक व्यापक सम्मेलन संपन्न****

झाबुआ7 hours ago

डॉ.अंजना मुवेल “नारी अस्मिता श्रेष्ठ साहित्य सम्मान” से सम्मानित* 

झाबुआ7 hours ago

जिला जन सम्पर्क केे आईने से***** 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित****पशु घर गिरने से मृत दो गायों के प्रकरण में 77000 से अधिक आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत****खुशियों की दास्ता साइबर तहसील परियोजना से घर बैठे अरबाज का नामांतरण आसानी से हो गया

अलीराजपुर9 hours ago

अलीराजपुर – खट्टाली के ग्राम बलदमुंग के भीलफलिया का ममाला , बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट ।

झाबुआ11 hours ago

प्रोग्रेसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन के ब्लकड शुगर एवं ब्लक प्रेशर शिविर का 135 से अधिक लोगों ने लाभ उठाया ।****** निशुल्क जांच कर दवाईयां प्रदान की गई ।******** उच्च रक्तचाप ( हाइपरटेंशन ) मधुमेह की कई जटिलताओं को जन्म दे सकता है,-डा. एल एस राठौर ।

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!