Connect with us

अलीराजपुर

पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस निलंबित

Published

on

आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिष्चित करने के निर्देश
अलीराजपुर, 6 दिसंबर 2021 – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के घोषित कार्यक्रम के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई हैं। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्ष आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए है कि शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को चुनाव में बिलकुल निष्पक्ष रहना चाहिये। यह आवश्यक है कि जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिये तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिये तथा उन्हें यह देखना चाहिये कि उनकी सरकार में हैसियत या अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके। निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के लिये कार्य करना म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1985 के प्रावधानों के विपरीत हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 एवं 134 क की ओर विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार निर्वाचन के दौरान अधिकारी, कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिये कार्य करेगें और न मत डालने में कोई असर डालेगें। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं की कर सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28- क के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिये नियोजित समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित पुलिस अधिकारी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेगें। निर्वाचन में सशक्त पदीय कर्तव्य को सुनियोजित तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक कराना विधि द्वारा उपेक्षित कर्तव्य है, जिसकी अवहेलना शासकीय सेवक को दण्ड का पात्र बनाती है। उन्होंने आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता का सभी शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों को इसका पालन अक्षरषः सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। यह आदर्श आचरण संहिता आयोग द्वारा निर्धारित 4 दिसम्बर से 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगी।

 

आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन 2021 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले की समस्त जनपद पंचायतों के संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावशील रहेगी। इसलिये जिले के समस्त जनपद क्षेत्रों में कोई नवीन निर्माण कार्य स्वीकृति एवं हितग्राही मूलक स्वेच्छानुदान आदि कार्यवाही प्रतिबंधित रहेगी।

 

पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस निलंबित

 

त्रिस्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प ने आम्र्स एक्ट 1959 की धारा 17 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आज दिनांक से मतगणना दिनांक 23 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए अलीराजपुर जिले के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए है। सम्बंधित लाइसेंसधारी को संबंधित थानों में शस्त्र जमा कराने होंगे। उक्त आदेश के तहत सुरक्षाबलों को छूट रहेगी।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज
Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement
झाबुआ11 hours ago

नागरिक सहकारी बैंक झाबुआ का वार्षिक व्यापक सम्मेलन संपन्न****

झाबुआ11 hours ago

डॉ.अंजना मुवेल “नारी अस्मिता श्रेष्ठ साहित्य सम्मान” से सम्मानित* 

झाबुआ11 hours ago

जिला जन सम्पर्क केे आईने से***** 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित****पशु घर गिरने से मृत दो गायों के प्रकरण में 77000 से अधिक आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत****खुशियों की दास्ता साइबर तहसील परियोजना से घर बैठे अरबाज का नामांतरण आसानी से हो गया

अलीराजपुर13 hours ago

अलीराजपुर – खट्टाली के ग्राम बलदमुंग के भीलफलिया का ममाला , बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट ।

झाबुआ15 hours ago

प्रोग्रेसिव्ह पेंशनर्स एसोसिएशन के ब्लकड शुगर एवं ब्लक प्रेशर शिविर का 135 से अधिक लोगों ने लाभ उठाया ।****** निशुल्क जांच कर दवाईयां प्रदान की गई ।******** उच्च रक्तचाप ( हाइपरटेंशन ) मधुमेह की कई जटिलताओं को जन्म दे सकता है,-डा. एल एस राठौर ।

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!