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झाबुआ

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव तथा तीसरी लहर के लिए सतर्कता जरूरी – श्री सोमेश मिश्रा
झाबुआ, 6 जनवरी 2022। जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा के द्वारा जारी आदेश जिसमें मध्यप्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/सी-2/दो भोपाल दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के द्वारा देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों में कोविड-19 के OMICRON Variant के पॉजिटिव केसेज तथा एक्टिव केसेज की संख्या में बढ़ोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका को दृष्टिगत कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु सर्व सामान्य हेतु कार्यालयीन ओदश क्रमांक/8388-8389/जे.सी./2021 दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
वर्तमान में कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक- एफ -35-09/2020/सी-2/दो भोपाल दिनांक 05 जनवरी 2022 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2021 द्वारा जारी निर्देश के साथ निम्न अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये जाते है :- 1. सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेगें। 2. विवाह आयोजन में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। 3. अंतिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। 3. समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने अनुभाग क्षेत्रों में जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करेंगे। 6. कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होकर इसका कड़ाई से पालन किया जाए। चूॅंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह एवं संबंधितों को व्यक्तिश इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 , 60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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