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झाबुआ

बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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अपर सत्र न्यायालय श्री ए.ए.खान. जिला झाबुआ द्वारा नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने पर और बलात्कार करने के आरोप में , केस मे 30 नवंबर काे निर्णय देते आरोपी को विभिन्न धाराओं में 10 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई |
जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र पाल अलावा ने बताया कि कि फरियादी ग्राम सेमली जिला मंदसौर मे रहता है फरियादी ने बताया की उसकी लड़की उम्र 17 वर्ष 8 महिने की है, फरियादी की पत्नि मधुबाई व लड़की (पीडिता) को लेकर दिनांक 26 मार्च 2017 को घर आये थे फिर दिनांक 29 मार्च 2017 को फरियादी व उसकी पत्नि , लड़की (पीडिता )को फरियादी की मां पांगलीबाई के पास ग्राम सुरडिया थाना राणापुर छोड़कर वापस मंदसौर चले गये थे दिनांक 29 मार्च 2017 को पागलीबाई ने मुझे मोबाईल पर बताया की ग्राम लम्बेला का एक लड़का आया और पीडीता को बहला फुसला कर लेकर चला गया। फिर हमने पता किया तो ग्राम लम्बेला का जवा पिता मथुरा परमार मेरी नाबालिक लड़की को लेकर गया है फिर मे अपने भाई मांगीलाल को लेकर थाना रानापुर मे रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तत्पश्चात् आरोपी एवं अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया। विचारण के दौरान के आये साक्ष्य के आधार पर माननीय अपर सत्र न्यायधीश श्री ए.ए. खान सा. ने आरोपी को निम्नलिखित सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया-
सजाः- आरोपी जवा पिता मथुरा निवासी लम्बेला थाना रानापुर को निम्नलिखित धारा अंतर्गत सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गयाः-
क्रं.
धारा
सजा
अर्थदण्ड

1
धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट
10 वर्ष सश्रम कारावास
1000/- रू

2
धारा 366 भादवि
10 वर्ष सश्रम कारवास
1000/- रू

3
धारा 376 (2)एन भादवि
10 वर्ष सश्रम कारवास
1000/- रू

4
363 भादवि
03 वर्ष सश्रम कारवास
1000/- रू

अभियोजन की ओर से पैरवी श्री एस.एस. खिचीं जिला लोक अभियोजन अधिकारी की |

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