रतलाम / कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में भूमाफिया पर एक और प्रहार किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा अभिनव पहल करते हुए रतलाम शहर तथा जिले के अन्य स्थानों की 35 कॉलोनियों से उन भूखंडों को ढूंढ निकाला गया है जो शासन के नियमानुसार कॉलोनाइजर द्वारा गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रखते हुए उन वर्गों को दिए जाने थे परंतु अब तक नहीं दिए गए। शासन के नियम अनुसार प्रत्येक कॉलोनी में 15 प्रतिशत भूखंड गरीब एवं कमजोर आय वर्गों के लिए सुरक्षित रखकर नियम अनुसार उन वर्गों को विक्रय किए जाते हैं।
रतलाम जिले की 35 कालोनियों में 765 भूखंड ऐसे निकले हैं जिन पर गरीब एवं कमजोर आय वर्ग का हक है जो कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम की पहल पर अब उनको मिलने वाला है। आवेदकों के भूखंडों संबंधी आवेदनों पर कमजोर वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम द्वारा बारीकी से जांच पड़ताल की गई। कलेक्टर ने भूखंडों की स्थिति सामने लाने के लिए जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय को निर्देशित किया। शहरी विकास अभिकरण कार्यालय द्वारा बड़ी मेहनत करके फाइलों की पड़ताल कर भूखंडों को सामने लाया गया है। कालोनियों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित प्लाट ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी वर्ग के हैं जिन्हें हकदारों को आवंटित करने के लिए कॉलोनाइजर्स को आदेशित किया जा रहा है कि 15 दिनों में पात्र हितग्राहियों की सूची कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करें। कलेक्टर अनुमोदन पश्चात भूखंड उनके हकदारों को आवंटित कर दिए जाएंगे।
21 कालोनियों में 395 भूखंड है, इनमें 198 ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हैं तथा 197 भूखंड एलआईजी अर्थात निम्न आय वर्ग के लिए हैं। इसी प्रकार शहर की सम्यक रिसोर्सेज कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्गों के लिए कुल 1650 स्क्वेयर मीटर भूमि उपलब्ध है। सम्यक गोल्ड सिटी कॉलोनी में जी प्लस टू ब्लॉक तथा 73 भूखंड एलआईजी वर्ग के लिए हैं। इसी प्रकार आदिनाथ सिटी करमदी रोड पेट्रोल पंप के पीछे कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस के लिए 430 स्क्वेयर मीटर भूमि एवं एलआईजी के लिए 22 भूखंड उपलब्ध है। ग्रीन सिटी अशोक नगर के पीछे कॉलोनी में 465 स्क्वेयर मीटर भूमि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए एवं 23 भूखंड एलआईसी वर्ग के लिए हैं। इसके अलावा पुखराज रेसिडेंसी कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस के लिए 6 तथा एलआईजी के 5 भूखंड हैं। निमंत्रण डेवलपर्स की पुखराज रेसिडेंसी कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस के 7 तथा एलआईजी का एक भूखंड उपलब्ध है। अंजनीधाम कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस के लिए 26, एलआई जी के लिए 13, श्रीकृष्ण विहार ग्राम धराड़ में 17 ईडब्ल्यूएस भूखंड उपलब्ध है। रतलाम की अष्टविनायक रेसिडेंसी कॉलोनी में एलआईजी के 3 भूखंड उपलब्ध हैं।
इसी प्रकार मिडटाउन कॉलोनी में कुल 19, मंगलम सिटी में 5, ग्लोबस रियल एस्टेट डेवलपर्स में 1, समता सिटी कॉलोनी में 387, शत्रुंजय बिहार करमदी में 5, शुभम रेसिडेंसी में 24, शहर में एक्सप्रेस सिटी ग्रामीण क्षेत्र के नाम से 3 कालोनियों में कुल 23 भूखंड उपलब्ध है। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम हापुखेड़ी में 17 तथा शगुन श्री कॉलोनी वार्ड क्रमांक 58 उकाला रोड बजरंग नगर एवं महू नीमच रोड बाईपास के पास कॉलोनी में 50 भूखंड उपलब्ध है। इसके अलावा त्रिपुंड रियल स्टेट एंड डेवलपर्स की रतलाम ग्रामीण क्षेत्र कॉलोनी में 18 भूखंड है।
जावरा शहर तथा ग्रामीण की जानकारी में बताया गया है कि मोहन परिसर जावरा में जी प्लस टू ब्लॉक, रतनराज परिसर कॉलोनी ग्राम सुजावता में 1317 स्क्वेयर मीटर, ईडब्ल्यूएस 878 स्क्वेयर मीटर एलआईजी भूमि उपलब्ध है। राजेंद्र जयंत परिसर कॉलोनी में 10 ईडब्ल्यूएस तथा 4 एलआईजी भूखंड, अनिल कुमार मोतीलाल दसेड़ा की 2 कालोनियों में 37 ईडब्ल्यूएस एवं 25 एलआईजी भूखंड उपलब्ध है। इसी प्रकार आलोट शहर तथा ग्रामीण की जानकारी में बताया गया है कि शिवधाम कॉलोनी आलोट में ईडब्ल्यूएस के 30, एलआईजी के 9, सीएस एवेन्यू कॉलोनी कस्बा विक्रमगढ़ में 36 ईडब्ल्यूएस तथा 24 एलआईजी, वीआईपी कॉलोनी में 33 ईडब्ल्यूएस तथा 24 एलआईजी, शिव वाटिका कॉलोनी में 6 ईडब्ल्यूएस तथा 4 एलआईजी, पार्श्वनाथ विहार कॉलोनी में 15 ईडब्ल्यूएस तथा 10 एलआईजी तथा अरिहंत विहार कॉलोनी में 12 ईडब्ल्यूएस एवं 8 एलआईजी भूखंड उपलब्ध है। ताल शहर सीआरएम धारीवाल टाउनशिप कॉलोनी में 30 ईडब्ल्यूएस तथा 20 एलआईसी भूखंड उपलब्ध है। इसके अलावा सैलाना शहर में आनंद विहार कॉलोनी में 8 ईडब्ल्यूएस एवं विजय रियल स्टेट की कॉलोनी में 15 ईडब्ल्यूएस तथा 10 एलआईजी भूखंड उपलब्ध है।
बताया गया है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस तथा निम्न आय वर्ग एलाइजी वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित भूखंड आवासीय इकाइयों का विक्रय कॉलोनाइजर द्वारा शासन निर्धारित प्रक्रिया से किया जाता है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कॉलोनियों का विकास नियम 2014 के नियम 15 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूहों के लिए आरक्षित भूखंडों का विक्रय किए जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित है।