Connect with us

DHAR

पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिये जो जरूरी हो वह जरूर करें********** राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा में दिये निर्देश

Published

on

रतलाम/  पारदर्शीनिष्पक्ष और सही ढंग से चुनाव कराने के लिये जो जरूरी होवह जरूर करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिये। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की। श्री सिंह ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन-पत्र केवल ऑफ लाइन ही लिये जायेंगे।

बरसात के हिसाब से करें मतदान-केन्द्रों का निरीक्षण –

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि सभी मतदान-केन्द्रों का निरीक्षण बरसात के हिसाब से कर लें। जहाँ जरूरी होवहाँ आवश्यक मरम्मत आदि का कार्य करवा लें। मतदान दलों को सही समय पर मतदान-केन्द्रों तक पहुँचाने के लिये सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें।

श्री सिंह ने बताया कि 27 मई को पंचायत निर्वाचन की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। यह अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही राजनैतिक दलों के लिये भी लागू होगी। समय-समय पर स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित करें। शस्त्र लायसेंस निलंबनसम्पत्ति विरूपणप्रतिबंधात्मक कार्यवाहीअवैध शराब जब्ती की कार्यवाही सुनिश्चित करें। संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील मतदान-केन्द्रों की पहचान कर सुरक्षा के समुचित प्रबंध करें। निर्वाचन क्षेत्र में रैलीजुलूससभा आदि का आयोजन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जाये। मतदान दलों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाये। नवम्बर-2022 तक कार्यकाल पूरा करने वाली पंचायतों के रिक्त पदों की प्रविष्टि कर लें।

श्री सिंह ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीनों चरण के लिये निर्वाचन की सूचना 30 मई2022 को जारी की जायेगी। साथ ही स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना तथा मतदान-केन्द्रों की सूची भी प्रकाशित की जायेगी।

नाम निर्देशन-पत्र प्राप्ति स्थल –

जिला पंचायत सदस्य के लिये जिला मुख्यालयजनपद पंचायत सदस्य के लिये विकासखण्ड मुख्यालय और सरपंच एवं पंच पद के लिये विकासखण्ड मुख्यालय तथा क्लस्टर स्तर पर नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे।

निक्षेप राशि-

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र के साथ जिला पंचायत सदस्य के लिये 8 हजारजनपद पंचायत सदस्य के लिये 4 हजारसरपंच के लिये 2 हजार और पंच के लिये 400 रूपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। अनुसूचित-जातिअनुसूचित-जनजातिअन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अभ्यर्थी को इस निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करना होगी।

नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा-

श्री सिंह ने कहा कि नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं करें। संवीक्षा के दौरान यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता हैतो उसका पुनरीक्षण पंच या सरपंच के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्वजनपद पंचायत सदस्य के लिये कलेक्टर और जिला पंचायत सदस्य के लिये संभागायुक्त करेंगे। मतदान सामग्री वितरण एवं प्राप्ति के लिये समुचित व्यवस्था करें। ई-टेण्डरिंग की प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करें। सभी जिलों में कंट्रोल-रूम की स्थापना जल्द करें।

मतदान का समय –

पंचायतों के निर्वाचन के लिये मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक और नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक रहेगा। श्री सिंह ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसरसहायक रिटर्निंग ऑफिसर और विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जानकारी जल्द दें। ईवीएम की एफएलसी का कार्य समय-सीमा में पूरा करवायें। बैठक में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंहओएसडी श्री दुर्ग विजय सिंह और उप सचिव श्री अरुण परमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज
Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!