दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
रतलाम / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रुप से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किए जाए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना नहीं किया जाए। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार इत्यादि लेकर नहीं चलेगा । कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या अन्य अधिकारी के स्थान पर धरना प्रदर्शन जुलूस साधारण रैली का आयोजन नहीं करेगा। कोई व्यक्ति संस्थाएं डीजे का संचालन सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति नहीं करेगा।
सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना टेंट, पंडाल आदि का स्थाई अस्थाई निर्माण नहीं किया जाएगा। सड़क, रोड, रास्ता, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल वर्ग, संप्रदाय, जाति, संस्था व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा।
मतदान की तिथि एवं पर मतदान केंद्र एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्यूलर फोन के उपयोग नहीं किया जा सकेगा और ना ही कोई व्यक्ति फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किराएदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा। समस्त होटल लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत कराई जाएगी। किसी भी कार्यक्रम, सभा, आमसभा आदि के अनुमति जारी करने के लिए अपर जिला दंडाधिकारी रतलाम को संपूर्ण जिला क्षेत्र के लिए तथा अनुविभागीय अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी को अपने अपने अनुभाग अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।