रतलाम/ त्रिस्तरीय पंचायत तथा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के लिए अधिग्रहित वाहनों को डीजल पेट्रोल प्रदाय करने हेतु चिन्हित पेट्रोल पंप को उनके क्षेत्र में वाहनों को डीजल, पेट्रोल प्रदाय करने हेतु अधिग्रहित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश अनुसार जनपद पंचायत रतलाम, नगर निगम रतलाम, नगर पंचायत धामनोद, नगर पंचायत नामली निकायों के लिए ए स्क्वायर पेट्रोल पंप जावरा फाटक रतलाम, पटेल ऑटोमोबाइल्स रतलाम, अभिनव ऑटोमोबाइल्स बंजली तथा हैप्पी ऑटोमोबाइल्स नामली अधिग्रहित किए गए हैं।
इसी तरह जनपद पंचायत जावरा, नगर पालिका जावरा तथा नगर पंचायत बड़ावदा के लिए नाहटा ब्रदर्स रिलायंस पेट्रोल पंप जावरा, एक्टिव कंपनी जावरा तथा विनायक शक्ति ऑटो फ्यूल्स बड़ावदा को अधिग्रहित किया गया है। जनपद पंचायत पिपलोदा के लिए शहीद बृजेश गुप्ता पैट्रोल पंप पिपलोदा तथा केशव ऑटोमोबाइल्स पिपलोदा को अधिग्रहित किया गया है।
जनपद पंचायत तथा नगरपालिका आलोट एवं नगर पंचायत ताल के लिए अरिहंत फ्यूल्स आलोट तथा पाटीदार पेट्रोलियम ताल अधिग्रहित किए गए हैं। इसी प्रकार जनपद पंचायत तथा नगर पंचायत सैलाना एवं जनपद पंचायत बाजना के लिए श्री साईं पेट्रोल पंप सैलाना तथा अमित फ्यूल्स बाजना अधिग्रहित किए गए हैं।
उपरोक्त पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि अपने पंप की क्रेडिट स्लिप बुक उस क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत निर्वाचन एवं रिटर्निंग ऑफिसर नगरीय निकाय निर्वाचन के कार्यालय में प्रस्तुत करें, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी, कर्मचारी के द्वारा जारी की गई मात्रा अनुसार निर्वाचन कार्य में अधिग्रहित किए गए वाहनों को डीजल-पेट्रोल प्रदाय करेंगे, निर्वाचन कार्य संपन्न होने के बाद प्रदाय किए गए डीजल- पेट्रोल के जिला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन को संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से भुगतान हेतु प्रेषित करेंगे।
डीजल पेट्रोल का सुरक्षित स्टॉक रखने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा आदेशित किया गया है कि पंचायत निर्वाचन तथा नगरीय निकाय निर्वाचन के सुचारू संचालन हेतु पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले के संचालित समस्त पेट्रोल पंप संचालक रिजर्व स्टॉक रखेंगे। जारी आदेश अनुसार पंप संचालक 1000 लीटर पेट्रोल तथा 2000 लीटर डीजल पंपेबल रिजर्व स्टॉक सुरक्षित रखेंगे।
पंप संचालक रिजर्व स्टार्ट होने पर संबंधित क्षेत्र की एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक अथवा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की स्वीकृति से ही डीजल-पेट्रोल का प्रदाय कर सकेंगे। यदि उक्त आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।