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झाबुआ

लाकडाउन मे निर्माण कार्य छूट के अंतर्गत सीमेंट को लेकर संशय……. व्यापारी काे सीमेंट लोडिंग- अनलोडिंग ,क्रय -विक्रय को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं…….

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झाबुआ- कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले मे लाकडाउन जारी है और दूसरे चरण में कुछ आवश्यक कार्यों को आंशिक छूट दी गई है इसमें शासकीय निर्माण कार्य भी शामिल है इसी के तहत झाबुआ जिले में शासकीय निर्माण कार्य को संपादित करने की छूट दी गई है जिसके तहत झाबुआ जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने अपने आदेश में बताया कि नगरीय सीमा से बाहर क्षेत्र में संचालित सभी उद्योग /ओएनजीसी के अन्वेषण कार्य /ईट भट्टा /सड़क निर्माण सिंचाई प्रोजेक्ट /इमारत निर्माण /शासकीय निर्माण संबंधी कार्य की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगी | इस आदेश के तहत सिर्फ शासकीय निर्माण कार्य प्रारंभ की जा सके निजी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध रहेगा | किसी भी निर्माण कार्य में रेत ,सीमेंट की आवश्यकता प्राथमिकता पर होती है चूकि रेत झाबुआ जिले में पड़ोसी जिला अलीराजपुर जिले से आती है वही सीमेंट मध्यप्रदेश के अन्य जिलों से व अन्य प्रदेशाे से जहां पर सीमेंट प्लांट स्थापित है वहां से ट्रकों ,ट्रालो आदि के माध्यम से जिले में प्रवेश करती है शासकीय निर्माण कार्य में सीमेंट काम छूट दी गई है इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना भी इस छूट के दायरे में आता है और इन आवास योजनाओं में रेत सीमेंट. की भी आवश्यकता होती है लेकिन सीमेंट को लेकर जिले में संशय बरकरार है जबकि सीमेंट ट्रकों के माध्यम से जिले में प्रवेश करती हैं तो इसके लोडिंग ,अनलोडिंग तथा क्रय -विक्रय को लेकर व्यापारी में अभी संशय बरकरार है क्योंकि सीमेंट आने पर लोडिंग में करीब दो से 3 घंटे लगते हैं और इस दौरान दुकान को खुला रखना होता है |चूकि जिले में लाक डाउन है तो फिर यह कैसे संभव है वहीं ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही निर्माण कार्य में छूट को लेकर उत्साहित हैं और सीमेंट लेने के लिए हितग्राही जिले के व्यापारियों से फोन पर सतत संपर्क में है लेकिन व्यापारी पूर्ण रूप से इसके क्रय- विक्रय, लोडिंग अनलोडिंग को लेकर संशय मे है यदि कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का हितग्राही सीमेंट खरीदना चाहता है तो उसे अपने पंचायत के सचिव से लिखित आदेश लाना होगा कि यह आवास योजना के अंतर्गत आता है और इसे सीमेंट की आवश्यकता है तत्पश्चात व्यापारी इसे सीमेंट दे सकता है शासन प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान देकर सीमेंट के लोडिंग अनलोडिंग, क्रय-विक्रय को लेकर स्पष्टीकरण दिया जाए ताकि व्यापारी क्रय विक्रय में ध्यान रख सकें या फिर पूर्ण रूप से लाकडाउन का पालन करते हुए अपना व्यापार बंद रखे |

निजी निर्माण कार्य पर पाबंदी…….

जिला कलेक्टर प्रबल सिपाह द्वारा दिया गया आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि जिले में कहीं पर भी निजी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है यह छूट सिर्फ शासकीय निर्माण कार्य के के लिए ही है कलेक्टर ने अपने आदेश के तहत यह भी बताया की यदि कोई निजी निर्माण कार्य प्रारंभ करता है और उसकी शिकायत होती है और शिकायत भी सही पाई जाती है तो संबंधित मकान मालिक के ऊपर लाकडाउन उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसकी समस्त जवाबदारी मकान मालिक की होगी |

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