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झाबुआ

लोग डॉन 4 में कहां किसे मिली छूट

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लॉक डाउन 4 में घोषित कंटेंटमेंट क्षेत्र समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी ।

इस क्षेत्र में अत्यावश्यक सामग्री की आपूर्ति अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही की जाएगी इसके अतिरिक्त कंटेंटमेंट क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति का बाहर आना एवं किसी अन्य व्यक्ति का क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पान गुटखा तंबाकू होटल व्यवसाय चाय की दुकान कटिंग की दुकान शॉपिंग मॉल मैरिज गार्डन बंद रहेंगे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्थाई दुकान हॉकर्स कॉर्नर पटरी सड़क पर सब्जी फल मसाला आदि का विक्रय करना पूर्णत प्रतिबंधित है। शाम के 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक मेडिकल के इमरजेंसी के सड़क पर घूमना फिरना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। धार्मिक स्थलों पर अधिकृत व्यक्ति है ।पूजन आरती नमाज संपादित कर सकेंगे। जिनके अधिकतम संख्या पांच होगी। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले निर्धारित साप्ताहिक बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थाएं स्कूल कॉलेज आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। आंशिक छूट प्रजा गतिविधियां गतिविधि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य जिले के ग्रामीण नगरी क्षेत्रों में समस्त दुकाने प्रातः 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।जिले के मेडिकल दुकान है सुबह 7:00 से रात्रि 7:00 बजे तक खुली रहेगी

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प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

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