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झाबुआ

बलात्कार के अपराध में आरोपी को हुई 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा।

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                     फरियादिया के अनुसार घटना दिनांक 23.10.2021 को फरियादिया का पति बम्बई काम पर गया हुआ था, घर पर केवल छोटे बच्चे थे। मैं घर पर अकेली थी और खाना बना रही थी उसी समय मेरे गांव का परम पिता झीतरा निनामा घर में आया और मुझे अकेली देखकर पकड लिया और मेरी मर्जी के विरूध्द मेरे साथ खोटाकाम (बलात्कार) किया और मै चिल्लाई तो परम बोला चिल्ला मत यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से मार दूंगा कि धमकी दी मैं डर गई थी। फिर मेरे पति बम्बई काम से आए तो घटना की बात मैनें पति, जेठ व जेठानी को बताई।
                    जिस पर थाना कल्याणपुरा पर अपराध क्रमांक 328/2021 धारा 376,450,506 का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना उनि. पल्लवी भाबर व्दारा की गई।
                 उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए द्वितीया अपर सत्र न्यायाधीश,जिला झाबुआ महोदय श्री सुभाष सुनहरे व्दारा आरोपी परम उर्फ प्रेम पिता झीतरा निनामा उम्र 31 वर्ष नि. ग्राम काछला, थाना कल्याणपुरा को दोषशिद्ध पाते हुए धारा 376 IPC के तहत 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 450 IPC के तहत 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
                  उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्रीमती मनीषा मुवेल, विशेष लोक अभियोजक व्दारा किया गया।

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