Connect with us

झाबुआ

मकान मालिक द्वारा किरायेदार की सूचना थाने पर नही देने पर पुलिस द्वारा मकान मालिक के विरुद्ध की गई कार्यवाही

Published

on



          श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के द्वारा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत आदेश क्रं./ 899/जे.सी./ 2025 झाबुआ, दिनांक 10.02.2025 के माध्यम से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था कि “किरायेदारों की सूचना मकान मालिक/ दूकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर दी जायें” इसके पूर्व मकान / दुकान किरायें से नही दिया जायें साथ ही पहचान पत्र की प्रति जैसे की आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाईसेंस आदि आवश्यक रुप से लिया जावें।
            आदेश का सूक्ष्मता से पालन किये जाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पद्मविलोचन शुक्ल द्वारा समस्त एसडीओपी व थाना प्रभारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है।
             निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रेमलाल कुर्वे एवं एसडीओपी झाबुआ श्रीमती रुपरेखा यादव के मार्गदर्शन में मकान मालिक के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
         दिनांक 31.03.2025 को  थाना प्रभारी कोतवाली निरी. श्री आर.सी. भास्करे को सूचना प्राप्त हुई कि, संजय पिता वीरचंद्र जी पड़ियार निवासी पुराना विजय टाकिंज भोईवाड़ा झाबुआ द्वारा अपने मालीसेरी भोईवाड़ा स्थित मकान को किरायेदार पर दे रखा हैं। जिसमे करीब 30 से ज्यादा किरायेदार किराये से रहते हैं । जिसकी सूचना संजय पडियार के द्वारा थाना पर नहीं दी गई । उक्त सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कोतवाली  निरी. श्री आर.सी. भास्करे व उनकी टीम  द्वारा भोईवाड़ा स्थित पुराना विजय टाकिज के पास संजय पडियार के मकान को चैक करते मकान मे अन्दर 35 किरायेदार रहना पाये गये। उक्त किरायेदारो की सूचना मकान मालिक संजय पडियार द्वारा पुलिस को नहीं दी गई । संजय पड़ियार से उक्त किरायेदारो के पहचान संबंधी दस्तावेज आधार कार्ड, वोटरकार्ड आदि के संबंध मे पुछते संजय पडियार के व्दारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये एवं न ही किरायेदारों की सूचना पुलिस को दी गई। मकान मालिक संजय पिता वीरचंद्र जी पड़ियार निवासी पुराना विजय टाकिंज भोईवाड़ा झाबुआ द्वारा मालीसेरी भोईवाड़ा झाबुआ स्थित मकान मे रहने वाले किरायेदारों की सूचना थाने पर न दी जाकर श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ द्वारा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी आदेश का उलंघन कर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध घटित किया हैं । आरोपी संजय पडियार को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.237/2025 पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया है ।
     उक्त सराहनीय कार्य में योगदान थाना प्रभारी झाबुआ निरीक्षक श्री आर सी भास्करे, उप निरी जितेन्द्र चौहान, सउनि प्रवीण पाल, आर. भीमसिंह, आर. भलसिंह, आर. रामकुमार यादव का रहा ।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज
Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement
झाबुआ5 hours ago

अंकुरम इंटरनेशनल स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रवेशोत्सव

झाबुआ20 hours ago

भारत शासन की अति महत्वपूर्ण योजना पैक्स कम्प्युटराईजेशन अन्तर्गत सहकारी समिति मेघनगर के तत्कालीन समिति प्रबंधक श्री संजय नागर द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने से संस्था को राशि रू. 8, करोड के करीब की गंभीर आर्थिक हानि होने से श्री नागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

झाबुआ1 day ago

गुमशुदा बालिका हुई दस्तयाब। गुमशुदा बालिका रोशनी पिता पिन्टू पारगी की दस्तयाबी पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने बालिका एवं उसके परिवार को मिठाई खिलाकर उनकी खुशियों में शामिल हुए।

झाबुआ1 day ago

मकान मालिक द्वारा किरायेदार की सूचना थाने पर नही देने पर पुलिस द्वारा मकान मालिक के विरुद्ध की गई कार्यवाही

झाबुआ1 day ago

मकान मालिक द्वारा किरायेदार की सूचना थाने पर नही देने पर पुलिस द्वारा मकान मालिक के विरुद्ध की गई कार्यवाही

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!