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थांदला

मकान मालिक द्वारा किरायेदार की सूचना थाने पर नही देने पर थांदला पुलिस द्वारा मकान मालिक के विरुद्ध की गई कार्यवाही

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          श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के द्वारा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत आदेश क्रं./ 899/जे.सी./ 2025 झाबुआ, दिनांक 10.02.2025 के माध्यम से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था कि “किरायेदारों की सूचना मकान मालिक/ दूकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर दी जायें” इसके पूर्व मकान / दुकान किरायें से नही दिया जायें साथ ही पहचान पत्र की प्रति जैसे की आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाईसेंस आदि आवश्यक रुप से लिया जावें।
            आदेश का सूक्ष्मता से पालन किये जाने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पद्मविलोचन शुक्ल द्वारा समस्त एसडीओपी व थाना प्रभारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है।
             निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रेमलाल कुर्वे एवं एसडीओपी थांदला श्री रविन्द्र राठी के मार्गदर्शन में मकान मालिक के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

         दिनांक 03.04.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि मकान मालिक ईश्वर मालवीय द्वारा अपने बारिया कालोनी खवासा में निर्मित मकान पर किराये पर किरायेदार को दे रखा है जिसकी सूचना ईश्वर मालवीय के द्वारा चौकी खवासा  पर नहीं दी है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए घर के सबसे उपर वाले कमरे पर रहने वाले किरायेदारर के संबंध में पुछा तो बताया कि वह कमरा जिग्नेश भाई सावलिया निवासी सुरत गुजरात को दे रखा है। व इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी । उक्त किरायेदार की जानकारी के संबंध में दस्तावेज का पुछने पर ईश्वर के द्वारा कोई दस्तावेज किरायेदारी की सूचना का प्रस्तुत नहीं किया गया।

किरायेदारों की सूचना थाने पर न दी जाकर श्रीमान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ द्वारा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी आदेश का उलंघन कर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध घटित किया हैं । आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध थाना थांदला पर अपराध क्र.177/2025 पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया है।

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