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झाबुआ

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने 10 शस्त्र लाइसेंस निलंबित और 1 निरस्त किया

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        झाबुआ, 10 मई 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने शस्त्र लाइसेन्स धारियों के विरुद्ध अपराध प्रचलित/विचाराधीन होने पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17 (3) में निहित प्रावधानों के तहत 10 शस्त्र लाइसेंस निलंबित और 1 शस्त्र लायसेंस  तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया।

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