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शासकीय उचित मूल्य  की दुकान बिल्दा के विक्रेता विजय तिवारी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना गंधवानी में एफआईआर दर्ज*

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      *धार, 14 जून 2025।* कलेक्टर  श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन एवं जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बर्डे के मार्गदर्शन में शासकीय उचित मूल्य  की दुकान बिल्दा के विक्रेता विजय तिवारी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना गंधवानी में एफआईआर दर्ज किया है। निलेश जाधव कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विकासखण्ड गंधवानी द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था बिल्दा की शासकीय उचित मूल्य दुकान बिल्दा के विक्रेता विजय तिवारी द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सामग्री का वितरण नही करने की शिकायत की जांच कार्यवाही की गई। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गंधवानी द्वारा जांच कार्यवाही में शासकीय उचित मूल्य की दुकान को उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए उपलब्ध करवाए गए खाद्यान्न गेंहू, चावल के स्टॉक के भौतिक सत्यापन रिकार्ड अनुसार करने पर गेहूं 4170 कि.ग्रा., चावल 4644 कि.ग्रा., नमक 136 कि.ग्रा., तथा शक्कर 28 कि.ग्रा. का स्टॉक कम होना पाया गया। जिसका बाजार भाव से राशि रू. 3 लाख 9 हजार 226 रु. है। इस प्रकार उचित मूल्य के दुकान के विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु उपलब्ध  कराए गए  खाद्यान्न गेंहू, चावल, नमक एवं शक्कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध न कराते हुए अन्य कही अफरातफरी की गई है। विक्रेता द्वारा खाद्यान्न सामग्री की अफरातफरी करने के कारण विक्रेता के विरूद्ध म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर की अनुशंसा पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान बिल्दा के विक्रेता विजय तिवारी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना गंधवानी में एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व में भी अभियान के दौरान उचित मूल्य की दुकान बिल्दा की जांच में गेहूँ 7972 कि.ग्रा., चावल 3306 कि.ग्रा. का स्टॉक कम पाया गया जा, जिसकी वसूली कार्यवाही प्रचलन में हैं। इस प्रकार की जांच आगे भी जारी रहेगी एवं अनियमितताएं पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जावेगी।

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