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झाबुआ

चैक बाउंस मामलें में सजा वारंटी आरोपी हनीफ पिता इब्राहिम खान निवासीअलीराजपुर को थांदला पुलिस ने किया गिरफ्तार ,माननीय न्यायालय ने भेजा जेल।

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थांदला (वत्सल आचार्य की खास रिपोर्ट) बहुचर्चित चैक बाउंस मामलें में परिवादी अंकित पिता धीरजमल जी जैन निवासी शांतिनगर थांदला ने आरोपी हनीफ पिता इब्राहिम खान निवासी अलीराजपुर जिला अलीराजपुर के खिलाफ एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के तहत न्यायालय श्री मान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी थांदला श्री मान गजेंद्र रावत साहब के न्यायालय में पेश किया ! परिवादी का परिवाद स्वीकार कर आरोपी हनीफ को 6 माह की कारावास और 7,30, 000 रुपए परिवादी को देने का आदेश हुआ। आरोपी ने इसकी अपील माननीय सत्र न्यायालय झाबुआ में की गई । झाबुआ न्यायालय ने आरोपी की सजा माफ करते हुए 15 दिन के अंदर थांदला न्यायालय में उपस्थित होकर 7 44 000 रुपए जमा करने का आदेश हनीफ को दिया। आरोपी फरार हो कर रुपए अदा करने से बचता रहा आखिरकार थांदला न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध सजा वारंट जारी कर दिया। थांदला पुलिस ने माननीय न्यायालय से जारी सजा वारंट की तामिली में आरोपी को उसके घर से दबिश देकर उठा लाई । आरोपी को दिनांक 18 6 25 को माननीय न्यायालय श्री मान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी थांदला श्री मान गजेंद्र रावत साहब ने 6 माह के लिए सजा भुगताने के लिए जिला जेल झाबुआ भेज दिया है। परिवादी की और से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार तिवारी एडवोकेट ने पैरवी की।इस सजा वारंट के सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी थांदला अशोक कनेश, सब इंस्पेक्टर गोविंद, सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह आरक्षक राहुल जमरा एवं अनिल जी कोर्ट मुंशी,पुखराज जी,आदि टीम का सराहनीय योगदान रहा है।

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