Connect with us

झाबुआ

किसानों पर बकाया जलकर का बोझ, विभाग ने एकमुश्त राशि जमा करने का दिया आदेश



Published

on

एकमुश्त जलकर जमा करो… तभी मिलेगी ब्याज माफी”


“छोटे किसान संकट में, विभाग ने थोप दी जलकर वसूली की शर्त”


“सिंचाई जलकर से बेहाल किसान, सरकार का आदेश बना बोझ”


“राहत के नाम पर नई मुसीबत, किसानों ने जताया विरोध”


झाबुआ, 13 सितम्बर 2025।
जिले के किसानों पर सिंचाई जलकर का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। जल संसाधन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि यदि कृषक अपने बकाया सिंचाई जल की मूल राशि 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें ब्याज माफी का लाभ नहीं मिलेगा।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग विपिन पाटीदार ने बताया कि राज्य सरकार ने 01 अप्रैल 2025 तक की कुल बकाया राशि जमा करने की सुविधा दी है। लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है कि किसानों को पूरी मूल राशि एकमुश्त जमा करनी होगी, तभी अधिरोपित शास्ति यानी दांडिक ब्याज माफ किया जाएगा।

किसानों का कहना है कि पहले से ही महंगाई, फसल नुकसान और बाजार में गिरते दामों से परेशान हैं। ऐसे समय में एकमुश्त राशि जमा करने की शर्त उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर रही है। छोटे और सीमांत किसान तो इस योजना का लाभ लेने में पूरी तरह असमर्थ दिखाई दे रहे हैं।

कृषकों का आरोप है कि सरकार राहत देने के बजाय कर्ज वसूली का दबाव बना रही है। विभाग का यह फैसला किसानों की समस्याएँ और बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2025. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!