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झाबुआ

व्यापारी माल वाहक वाहनों के नगर में प्रवेश पर प्रतिबंध हटाये जाने को लेकर सकल व्यापारी संघ ने कलेक्टर और एसपी को  आवेदन दिया

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झाबुआ- जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश अंतर्गत शहर में प्रात 07 बजे से रात्रि 08 बजे तक व्यापारी माल वाहक के प्रवेश पर रोक लगा दी है और इस आदेश से समस्त व्यापारी के मध्य भारी रोष हैं। तथा उन्हें इस कारण कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है इस आदेश को निरस्त करने को लेकर सकल व्यापारी संघ के बैनर तले समस्त व्यापारी ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को आवेदन दिया और पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन देकर समस्या से निजात दिलाने की बात कही । ।

सुबह करीब 11.30 बजे सकल व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय कांठी और सचिव हिमांशु त्रिवेदी के नेतृत्व में कई व्यापारीगण, जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को निरस्त करने को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को आवेदन दिया और पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन के माध्यम से समस्या से अवगत कराया । सकल व्यापारी संघ के सदस्यों ने आवेदन के माध्यम से बताया कि शहर के अंतर्गत सारा व्यापार इन्दौर दाहोद की ओर से आने वाले माल वाहक वाहनों पर ही निर्भर हैं।  शहर में व्यापारी के यहाँ आने वाले माल वाहक वाहन से कभी भी जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होती हैं। खेरची ट्रांसपोर्ट वाहन की पाँच से सात गाड़ी प्रति दिन आती हैं एवं व्यापारी के यहाँ पाँच से सात गाडी सीधे आती हैं। जो कि अपने गोडाउन पर खाली करवाते हैं। उससे कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता हैं।

वही प्रातः 07 से रात्रि 08 बजे तक प्रतिबंध लगा दिये जाने से, माल वाहक ट्रक का सामान उतारने वाले मजदूर ही 10 बजे पूर्व नहीं मिलते हैं। जिससे सामग्री कैसे उतारी जाये,  यह भी समस्या हैं। साथ ही ट्रक का नियत स्थान तक प्रवेश नहीं होगा, तो ट्रक के सामान की चोरी की समस्या भी बढ जायेगी ।  अकेला ड्राइवर भी आयतित सामग्री की सुरक्षा नहीं कर पायेगा। वही प्रायः लम्बी दूरी से आने वाले माल वाहक वाहन वहाँ से चलते हैं, आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रवेश भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी दशा में उन्हें पूरा दिन खड़े रहकर नगर सीमा में प्रवेश करने का इंतजार करना पड़ता है जो अत्यन्त कठिन होगा। झाबुआ की भूगोलिक संरचना इस प्रकार की नहीं हैं। केवल आठ दस वाहनों के लिये पूरे बाजार को प्रभावित किया जाये। साथ ही नगर में माल वाहक वाहन के प्रवेश के वैकल्पिक मार्ग भी नहीं हैं। जिसका उपयोग कर व्यापारी अपना व्यापार सुचारू रूप संचालित कर सकें। यह भी बताया कि जीएसटी नियमों के अंतर्गत सम्बंधित व्यापारी को अपनी सामग्री उल्लेख किये हुये गोदाम में ही खाली करवाना होती हैं।

जिन वाहनों को सीधे रानापुर, जोबट, अलिराजपुर जाना हैं या अलिराजपुर से आने वाले वाहन जिन्हें इन्दौर, दाहोद, उज्जैन, बदनावर जाना है। उनको रोका जाना भी उचित नहीं हैं। सामान्य तौर पर पुलिस विभाग द्वारा जिन 34 वाहन दूर्घटना का उल्लेख जिस पत्र में किया गया है उसका व्यापारिक माल वाहक वाहन से कोई सम्बध नहीं हैं। कई बार रोड़ के जो सरकारी कार्य चल रहे हैं। उन सामग्री को भी रात्रि में नहीं डाला जा सकता उनके परिवहन में भी समस्या हैं । सकल व्यापारी संघ ने आवेदन के माध्यम से जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है जिससे उनका व्यापार  प्रभावित न हो ।

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