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झाबुआ

खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर , एसडीएम झाबुआ ने सेल्समैन नायक पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए

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झाबुआ – शासकीय उचित मूल्य दुकान देवझिरी के सेल्समैन द्वारा राशन वितरण में आनाकानी करने पर, पात्रता अनुसार राशन नहीं दिया जाने पर और जांच उपरांत अनियमितता पाए जाने पर ,आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ एल.एन. गर्ग द्वारा सेल्समैन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश झाबुआ थाना प्रभारी को दिए ।

2 अगस्त को शासकीय उचित मूल्य दुकान देवझिरी अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों ने कलेक्टर झाबुआ को शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि देवझिरी सेल्समेन लक्ष्मणसिंह नायक द्वारा राशन देने में आनाकानी की जाती है और राशन भी समय पर नहीं दिया जाता हैं । कलेक्टर द्वारा तत्काल जांच के आदेश अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ को दिए गए । एसडीएम झाबुआ और उनकी टीम ने देवझिरी जाकर हितग्राहियों से चर्चा की , तो हितग्राहियों ने बताया कि सेल्समैन लक्ष्मण नायक ने अप्रैल माह का राशन जुलाई माह में वितरित करने की बात कही थी लेकिन अगस्त माह प्रारंभ होने के बाद भी राशन वितरित नहीं किया गया । अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ द्वारा अनियमितता पाए जाने पर प्रथम दृष्टया दुकान को सील कर दिया गया । पुन: 8 अगस्त को संजय पाटिल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी झाबुआ ने शासकीय उचित मूल्य दुकान देवझिरी का निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । जिसमें बताया गया कि सेल्समेंन नायक द्वारा हितग्राहियों को पात्रता से कम राशन देना तथा.पीओएम मशीन में वितरण की एंट्री पश्चात भी हितग्राहियों को राशन नहीं दिया जाना पाया गया । इसके अलावा जांच में दुकान पर अधिक राशन भी पाया गया ,जिसमें गेहूं 56. 81 क्विंटल चावल 42. 57 क्विंटल , चना 11.80 क्विंटल ,नमक 2.15 क्विंटल । विक्रेता लक्ष्मण सिंह नायक पिता गणपति नायक द्वारा की गई अनियमितता, मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कंडिका 11(1), 11( 8 ),13 (2 )का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 1955 के अधीन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है । उपरोक्त अनियमिताओं को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ द्वारा विक्रेता लक्ष्मण नायक पिता गणपतसिंह नायक के विरुद्ध थाना प्रभारी झाबुआ को एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिए ।

खाद्यान्न वितरण में अनियमितता., आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 1955 के अधीन अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए सेल्समैन लक्ष्मण नायक पिता गणपतसिंह नायक के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं ।

अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ , एल. एन .गर्ग ।

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