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प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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    धार, 10 अगस्त 2021/ जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।  यह आदेश कोविड-19 की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल  द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं।  जिले में प्रभावशील प्रतिबंधात्मक 10 अगस्त तक प्रभावशील है को आंशिक  संशोधन करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 20 अगस्त तक प्रभावशील रहेगा। इसके पूर्व में जारी आदेश की शर्तें यथावत रहेगी। यह आदेश 10 अगस्त को जारी किया गया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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