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झाबुआ

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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झाबुआ, 4 सितम्बर 2021। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक/5589/जे.सी./2021 झाबुआ दिनंाक 02 सितम्बर 2021 आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 35-9/2020-दो-सी-2 भोपाल दिनांक 14 जुलाई 2021 के परिपालन कार्यालय आदेश क्रमांक 4246/4247/जे.सी./2021 दिनांक 15 जुलाई 2021 एवं मध्य प्रदेश शासन(सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-35-09/2020/दो-सी-2 दिनंाक 19 जुलाई 2021 के पालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4370-4371/जे.सी./2021 दिनांक 20 जुलाई 2021 के द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
मध्यप्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/सी-2 भोपाल दिनांक 1 सितम्बर 2021 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश दिनांक 15 जुलाई 2021 एवं आदेश दिनांक 20 जुलाई 2021 को यथावत लागू रखते हुए धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहारो के दृष्टिगत निम्न नवीन अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।1. प्रतिमा/ताजिये (चेहल्लुम) के लिये पण्डाल का आकार अधिकतम 30×50 फीट नियत किया जाता है। झांकी निर्माता ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओ/दर्शकों की भीड की स्थिति बने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सके। झांकी स्थल पर श्रद्धालुओ/दर्शकों की भीड एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी। 2 मुर्ति/ताजिये (चेहल्लुम) का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिये अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिये आयोजकांे को अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। 3 संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी विसर्जन के लिये अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन करेंगे ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड हो। विसर्जन की विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था पर भी जिला शंाति समिति तथा जिला क्रायसेस मेनेजमेंट समिति में निर्णय लिया जावे। 4 कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिये चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिये सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर्स बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। 5 सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों/पण्डालों/विसर्जन के आयोजन में श्रद्धालु/ दर्शक फेशकवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित अनिवार्य होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।
संदेशः- सावधानी ही सुरक्षा है- दो गज दूरी-मास्क है जरूरी अपने नंबर पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं।

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