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झाबुआ

महिलाओं को हल्के वाहन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण

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झाबुआ, – । मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था(आईटीआई) झाबुआ परिसर में हल्के वाहन चलाने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसमें अजा, अजजा, अन्य पिछडा वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं को उक्त योजना में चयन हेतु प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 दिवस का होगा। जिसमें 155 घंटों का व्यवहारिक (सैद्वांतिक एवं प्रयोगिक ) प्रशिक्षण सम्मिलित होगा। इस योजना में पात्र आवेदिका को एक हजार रूपए अवधान राशि (कासन मनी) जमा कराना होगी। प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर यह राशि आवेदिका को वापस कर दी जाएगी। योजना में प्रशिक्षित महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई द्वारा प्रमाण पत्र के साथ ही परिवहन विभाग द्वारा नियमानुसार ड्रायविंग लायसेस प्रदान किया जाएगा। बाहर से आने वाली महिलाओं को छात्रावास तथा भोजन की निःशुल्क सुविधा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) झाबुआ में होगी।
जो महिलाएं आवेदन पत्र मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की वेबसाइwww.mptramsport.orgमें डाउनलोड कर प्रिन्ट अथवा जिला परिवहन कार्यालय झाबुआ से प्राप्त कर सकती है। इसके लिये निम्न दस्तावेज की प्रतिलिपि लगाई जाए।1. आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति, 2 गरीबी रेखा के राशन कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति (यदि हो तो) 3 जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति 4 जन्म तिथि प्रमाण की स्व प्रमाणित छायाप्रति 5 पासपोर्ट साइज फोटो 6 अन्य कोई दस्तावेज जो आवेदिका प्रस्तुत करना चाहती हो।
आवेदिका आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेज संलग्न कर बन्द लिफाफे में दिनांक 7 नवम्बर 2021 को सायं 5 बजे तक लिफाफे के उपर ‘‘ विषय – महिला चालक प्रशिक्षण सत्र‘‘ लिखकर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी झाबुआ को सम्बोधित पता ग्राम डुगरा धन्ना, इंदौर अहमदाबाद नेशनल हायवे झाबुआ मध्य प्रदेश के पते पर प्रेषित अथवा कार्यालय के ई-मेल के पत [email protected] पर मेल कर सकती है। अपूर्ण एवं निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएगें। अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के माध्यम से 90 प्रशिक्षणार्थीयों का चयन किया जाएगा। जिन्हे आगामी 3 माह में प्रथक-प्रथक 30 प्रशिक्षणार्थी प्रति सत्र अनुसार हल्के वाहन चालक चालन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में अंतिम निर्णय परिवहन विभाग का होगा। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रशिक्षण में केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिये है, पुरूष आवेदन नहीं करें।

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