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झाबुआ

थाना प्रभारी पेटलावद को भारत सरकार के गृहमंत्री द्वारा ‘‘अन्वेषण में उत्कृष्ट हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री पदक‘‘ से किया सम्मानित

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झाबुआ -थाना मनावर जिला धार में घटना दिनांक 15.12.2017 को मान नदी ग्राम जगन्नाथपुरा किनारे में 04 वर्षीय बालिका की बलात्संग के साथ निर्मम हत्या की गई थी, जिसमें थाना मनावर में अपराध क्रमांक 750/2017 धारा 363, 376(2)(आई), 302, 201 भादवि एवं 3/4, 5(एम)/6 पाक्सो एक्ट का पंजीबद्ध किया गया तथा अपराध की सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर आरोपी करण उर्फ फतिया पिता भारी निवासी जगन्नाथपुरा मनावर के खिलाफ अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया था। तत्कालीक थाना प्रभारी मनावर संजय रावत की पदस्थापना के दौरान किये गये अनुसंधान में आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 04 साल की बच्ची के दुष्कर्मी व हत्यारे को ‘‘जज ने कहा – बेटियां खुदा की रहमत, ऐसा अपराध उदारता लायक नहीं‘‘ निर्णय में मृत्यु दण्ड/फांसी की सजा व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया था, जिस पर अनुसंधानकर्ता निरीक्षक संजय रावत को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के द्वारा भोपाल में सम्मानित भी किया गया था। भारत सरकार द्वारा "Union Home Ministes's Medal for Excellence in Investigation" ‘‘अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री पदक‘‘ से भी नाम नामांकित किया। गृहमंत्री, श्री अमित शाह, भारत सरकार नई दिल्ली का प्रशस्त्री पत्रक पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता के द्वारा थाना प्रभारी पेटलावद संजय रावत को दिया गया।

‘‘थाना पेटलावद में भी कई उपलब्धिया हासिल हुई है‘‘ (01) थाना पेटलावद वर्ष 2002-03 में निर्मित होकर थाना एवं थाना परिसर को उच्च स्तर के लिए लगातार प्रयास कर वर्ष 2021 में अंतराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO - International Organization for Standardization) के तहत अवार्ड प्राप्त किया गया।

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(02) घटना दिनांक 12.02.2021 को 02 साल की बच्ची के साथ बालक/अभियुक्त के द्वारा अनैतिक कृत्य करने से बालक/अभियुक्त को दिनांक 14.02.2021 को गिरफ्तार किया जाकर जाकर माननीय न्यायालय में सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर चालान पेश किया गया।
माननीय बालक न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) पेटलावद के द्वारा अपराध धारा 376(ए)(बी), 376(2)(च), 377 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एम)/6, 5-एन/6 में पृथक-पृथक धाराओं में सजा प्रमाणित पाये जाने पर दंडादेश जारी किये गये है, जिसमें सभी धाराओं में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास तथा नगदी रूपयों से दण्डित किया गया।
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(03) आपरेशन मुस्कान के तहत बालक/बालिका के दस्तयाबी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत वर्ष 2013 से वर्तमान तक के जितने भी बालक/बालिका की गुमने/अपहरण होने के सभी में दस्तयाबी की जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई है। गुम/अपहरण हुए बालक/बालिका को दिगर राज्यों गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश के अगल-अगल प्रांतो में टीमे भेजकर बरामदगी की गई। वर्तमान समय तक समस्त गुम बालक/बालिका की दस्तयाबी हो चुकी है।
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(04) आदर्श थाने के लिए दिये गये मापदण्ड अनुसार – आमजन मानस के लिए बैठने एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था, शोचालय व्यवस्था, थाना परिसर में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, थाना रिकार्ड, थाना भवन की रखरखाव एवं स्वच्छता, महिलाओं के लिए पृथक से महिला उर्जा हेल्प डेस्क थाना परिसर पेटलावद में है। थाने के सभी गम्भीर मामलों में खुलासे हुए है।

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