24, 25 जनवरी 2022 तथा 27, 28 जनवरी 2022 तक ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोज
झाबुआ, 21 जनवरी 2022। प्रमुख सचिवमध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल, के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6, मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 और मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया ) नियम 2001 का अवलोकन करें। इन प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राम में 24, 25 जनवरी 2022 तथा 27, 28 जनवरी 2022 तक ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन किया जाना है। अधिनियम की धारा 6 (1) के उपबंध अनुसार कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा के समुचित आयेजन हेतु एक शासकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। ग्राम सभा आयोजन की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल तथा संबंधित गांव के सहज दृश्य स्थान पर चस्पा की जाये। तथा ग्राम सभा आयोजन की संबंधित गांव में डोडी (मुनादी कराई जाये)।
24, 25 जनवरी 2022 तथा 27, 28 जनवरी 2022 तक आयोजित होने वाली ग्रमा सभाओं के संबंध में नियमित एजेण्डा बिंदुओं के साथ स्थानीय कार्य सूची विषय को शामिल करते हुए ग्राम सभाएं आयोजित करें। राज्य स्तर पर प्राप्त विभिन्न विभागों से संबंधी एजेण्डा बिन्दु जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जाना है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं आदि पर चर्चा, बाल हितैषी एवं महिला सशक्तिकरण विजन पर चर्चा, स्वच्छता अभियान के संबंध में चर्चा, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का अनुमोदन एवं चर्चा, कुंआ/बावडियों एवं रूफ हार्वेस्टिंग संरचनाओं की मरम्मत, पुनर्जीवन एवं रीचार्ज पर चर्चा, शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता तथा नल-जल योजना के रख रखाव की व्यवस्था संबंधी चर्चा, स्कूलों एवं ऑगनवाडी केन्द्रों पर सुरक्षित जल के उपयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना पर चर्चा। राष्ट्रीय पोषण मिशन पर चर्चा। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में चर्चा। 21 जनवरी 2022 से होने वाली ग्राम सभा में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर (आरोग्यम) में प्रदाय की सेवाओं एवं स्वास्थ्य विभाग संबंधी योजनाओं पर चर्चा। 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा। कोविड-19 के बचाओं हेतु समस्त सावधानियों का अनुसरण पर चर्चा एवं कोविड- 19 के तहत शासन स्तर से जारी निर्देशानुसार प्रभावी कार्यवाही करना। अन्य विषय प्रधान की अनुमति से। ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान कोविड- 19 (कोरोना महामारी) के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें तथा ग्राम सभा बैठक की वीडियोग्राफी की जाए, भले ही वह मोबाईल रिकार्डिंग के माध्यम से हो।