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झाबुआ

महिला से मारपीट करने वालो को सश्रम कारवास की सजा‘‘

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न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने अपराधिक प्रकरण मे महिला के साथ गाली गलाैच करने तथा मारपीट करने पर आराेपिताे
काे सश्रम कारावास की सजा सुनाई |

जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र पाल सी अलावा ने बताया कि घटना दिनांक को फरियादी खुमान ग्राम पारेवा ,अमलवानी शादी मे गया था। घर पर उसकी पत्नी थावारीबाई व लडकी नारंगी की लडकी आशा उम्र 5 से 6 वर्ष घर पर थी। रात्रि करीब 1 बजे पडोस मे रहने वाली महिला का फोन आया की तुम्हारी औरत को किसी ने मारा है तुम घर आ जाओ तो वह तथा संजु मोटरसाईकल से साथ घर आये व देखा कि उसकी पत्नी आंगन मे बेहोश पडी थी उसके मुह एवं कान से खून बह रहा था। फिर थावरीबाई को वह पप्पू व हकरिया आदि लोगो के साथ थाना कालीदेवी लाया गया व थाना पर सूचना दी तथा अस्पताल लेकर गये जहा झाबुआ रेफर किया गया। थावरीबाई को होश आने पर उसने अपने पति खुमान को बताया कि रात मे बाबु व बिजीया आये व मा बहन की नंगी नगी गालिया देने लगे तथा बाबु ने पत्थर मारा जो उसे दाहिने कान के पास लगा व बिजीया ने पत्थर मारा जो उसे होठ पर लगा। आरोपीगण ने मारने की धमकी दी फिर वह बेहोष हो गयी थी। थाना कालीदेवी मे धारा 325/34, 451 भादसं अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया।
सजाः- आरोपीगण बाबु पिता मानसिंह मेडा एवं बीजीया पिता रावजी मेडा को धारा 325/34 भादसं 01-01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 451 भादसं अंतर्गत 06़-06 माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री महेन्द्र सिंह मुजाल्दे,एडीपीओ द्वारा की गई |

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