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झाबुआ

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सोशल मीडिया मे आपत्तिजनक पोस्ट करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी—- कलेक्टर

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झाबुआ 18 अप्रैल, 2022। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा के आदेश अनुसार जिले में असामाजिक तत्वों के द्वारा सोषल मीडिया, साईट्स जैसे वाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ट्वीटर आदि के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने को तोडने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के उद्देष्य से आपत्तिजनक संदेष, चित्रों व वीडियों एवं ऑडियो मैसेज/सूचनाओं को प्रकाषित किया जाकर समुदायों के मध्य वैमनस्यता का वातावरण निर्मित किया जाकर इन सोषल साईट्स पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने व उस पर होने वाले कमेंट्स/ क्रास कमेंट्स के कारण वैमनस्यता का संचार होता है, जिससे मानव जीवन व लोक संपत्ति की क्षति और लोकषांति भंग होने की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिले में मानव जीवन की सुरक्षा लोक षांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु ष्सोषल मीडिया साईट्स के माध्यम से धार्मिक/सामाजिक आपत्तिजनक संदेष, चित्रों, वीडियों एवं ऑडियों मैसेज/सूचनाओं पोस्ट/भडकाउ भाषण/अफवाह अथवा भ्रामक मैसेज फैलाने वाले संदेष पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे। इस आदेष का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेष तक प्रभावषील होगा।

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