रतलाम/ रतलाम जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर अधिकाधिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से 57 गांवों में उपस्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है, अब तक 30 गांवों को भूमि आवंटित कर दी गई है। कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग को उपस्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करें। इस संबंध में ढिलाई बरतने पर कई तहसीलदारों को फटकारा भी गया है।
सोमवार को संपन्न समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 12 संजीवनी केंद्र भी चालू किए जाने वाले हैं। प्रत्येक केंद्र के लिए विभाग को बजट आवंटित हुआ है। रतलाम शहर में पूर्व से ही ईश्वर नगर, मोती नगर तथा विरियाखेड़ी में संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र चालू है। विधायक श्री चेतन्य काश्यप की मंशानुसार विस्तार करते हुए डोसी गांव, रामगढ़, जवाहर नगर, अलकापुरी, दीनदयाल नगर रोड, मोमिनपुरा, सूरजमल जैन नगर, होमगार्ड कॉलोनी में भी संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने वाले हैं।
बैठक में निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा बताया गया कि कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा शहर में यातायात सुधार एवं अव्यवस्था से बचाव के लिए सब्जी विक्रेताओं को निर्धारित स्थानों पर विक्रय सुविधा देने के लिए अब तक त्रिवेणी क्षेत्र में सुचारू रूप से सब्जी विक्रय कार्य चल रहा हैं। अतिशीघ्र अन्य स्थानों पर भी सब्जी विक्रेताओं को विक्रय की सुविधा दी जाने वाली है। इनमें छत्री पुल के समीप, अंबेडकर भवन के समीप, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने, विनोबा नगर, द्वारका रेसिडेंसी के सामने मुक्त कराई गई नजूल की जमीन पर स्थान दिया जाएगा। निगमायुक्त को कलेक्टर ने निर्देशित किया कि हटाए गए स्थानों पर बैठने वाले सब्जी विक्रेताओं के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही कालिका विहार कॉलोनी में कर्मचारियों को प्लाट देने के लिए जानकारी में कहा कि अधिकारी अपने अधीनस्थों को उक्त कॉलोनी में प्लाट दिलवा सकते हैं। इसके लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक होम लोन भी उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देश पर जिले में निर्मित किए जा रहे अमृत सरोवरों के निर्माण की चर्चा करते हुए बताया गया कि बाजना विकासखंड में दो अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जिले में कुल 100 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं जिनसे जल संवर्धन की क्षमता विकसित होगी। खेती में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में पुष्कर धरोहर के नाम से 725 जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिनमें तालाबों के साथ-साथ चेकडेम, स्टॉपडेम भी सम्मिलित हैं। अब तक 80 जल संरचनाओं का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।
कलेक्टर ने बैठक में आरईएस के कार्यपालन यंत्री श्री धनोतिया द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध सख्त नाराजगी जताई। बताया गया कि भारत सरकार द्वारा जिले में सेटेलाइट से मैपिंग की जाकर उन स्थानों को बताया गया है जहां पर तालाब बनाए जा सकते हैं परंतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कलेक्टर के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। विभाग द्वारा उन स्थानों को चिन्हित नहीं किया जाकर तालाब निर्माण के लिए कार्य शुरू नहीं किया गया। कलेक्टर ने कहा कि उक्त स्थान विभाग के डाटा बैंक में भी काम आ सकते हैं।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में निराकृत शिकायतों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने कहा कि कृषि विभाग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के कारण जिले की रैंकिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दोनों विभागों द्वारा अपनी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए स्वरुचि के साथ कार्य नहीं किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में अच्छा परफारमेंस किया गया है
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जन्म-मृत्यु का पंजीयन समय सीमा में हो : कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम
कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में जन्म-मृत्यु की घटनाओं का समय पर पंजीयन किया जाए। इसमें विलंब नहीं हो देखने में आया है कि जन्म एवं मृत्यु की सभी घटनाएं या तो पंजीकृत नहीं हो पा रही है अथवा विलंब से पंजीयन हो रहा है।
कलेक्टर ने इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के डीन, जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, रतलाम नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिले की सभी नगर पालिका एवं नगर परिषदों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन्म सूचना फॉर्म नंबर 1 के रिमार्क कॉलम में परिवार की समग्र आईडी तथा मृत्यु सूचना फॉर्म नंबर दो के रिमार्क कालम में व्यक्तिगत समग्र आईडी, परिवार समग्र आईडी अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। सभी ग्राम पंचायतों की जनपद पंचायत स्तर पर, स्वास्थ्य संस्थाओं, विकासखंड या जिला स्तर पर तथा नगरीय निकायों की नगर स्तर पर प्रतिमाह जन्म-मृत्यु पंजीयन की समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। इसकी पूर्व सूचना जिला योजना अधिकारी श्री बी.के. पाटीदार को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए।
कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि समीक्षा बैठक में इस बात पर विशेष ध्यान देवें कि रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार के संबंधित क्षेत्र में कुल कितनी जन्म-मृत्यु की घटना घटित हुई है, उनमें से कौन सी घटना पंजीयन से शेष रही है तथा पंजीयन नहीं होने का कारण क्या है। निर्धारित प्रारूप की जन्म पजी मृत्यु पजी प्रत्येक पंजीयन इकाई पर अनिवार्य रूप से संधारित की जाए।
मासिक जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 2 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिला योजना अधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों का निराकरण भी नियमानुसार प्राथमिकता के साथ करने, कोई भी शिकायत अनअटेंड नहीं रहने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं