झाबुआ (मप्र) 12 जनवरी।। जिला मुख्यालय के पत्रकार नरेन्द्र राठौर द्वारा शहर के वार्ड क्र. 5 रूनवाल बाजार के प्रवेश मार्ग से लेकर लक्ष्मीबाई मार्ग के मोड़ तक पिछले दिनों चले सीसी रोड़ निर्माण कार्य गुणवत्ताविहीन होने एवं इसमें ठेकेदार की लापरवाही को लेकर प्राथमिकता से मय फोटो समाचार का प्रकाषन कर उसे उजागर किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए नपा की ओर से संबंधित ठेकेदार के भुगतान को रोका गया है। जिससे आक्रोषित होकर ठेकेदार की रिष्तेदार ने पत्रकार राठौर ने पहले मोबाईल पर अपना रोब दिखाया। बाद कुछ दिनों पश्चात् प्रत्यक्ष मिलकर भी धमकी देते हुए अपने उच्च संबंध होने का हवाला दिया।
पत्रकार को धमकी के बाद पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन।
जिससे आक्रोषित समस्त पत्रकारों ने मिलकर शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महेषचन्द्र जैन को सौंपा गया। ज्ञापन प्राप्त करने एवं मामला जानने के बाद तत्काल एसपी जैन ने इस संबंध में धारा 107 एवं 116 के तहत संबंधित पर कार्रवाई करने के निर्देष एसडीओपी झाबुआ एष्वर्य शास्त्री को जारी किए। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पत्रकार राठौर ने बताया कि उन्होंने बीती 30 दिसंबर 2018 को शहर के वार्ड क्र. 5 में उस दौरान चल रहे सीसी रोड़ का घटिया निर्माण होने संबंधी समाचार का का मय फोटो प्रकाषन अपने समाचार-पत्र में किया था। इसका निर्माण मेसर्स एसएन सप्लायर्स फर्म द्वारा किया गया। समाचार प्रकाषन के बाद नपा की ओर से नोटीस मिला है।
भुगतान संबंधी प्रक्रिया रोके जाने पर उक्त फर्म के ठेकेदार की बहन ने आक्रोषित होकर मोबाईल पर राठौर से रोब दिखाने वाले शब्दों में बात की तथा अपने उच्च स्तर पर संबंध होने का हवाला देते हुए समाचार का खंडन छापने के लिए बाध्य किया, जिस पर राठौर ने कहा कि उन्होनें तथ्यात्मक समाचार ही प्रकाषित किया है और उनके पास गुणवत्ताविहीन कार्य होने के पर्याप्त साक्ष्य होने के साथ वार्डवासियों की षिकायत पर उनके द्वारा समाचार का प्रकाषन किया गया।
9 जनवरी को मिलकर प्रत्यक्ष रूप से धमकाया
बाद एक बार पुनः 9 जनवरी को इसी युवती द्वारा अन्य मोबाईल नंबर से फोन कर उसके द्वारा प्रत्यक्ष मिलने हेतु कहा गया। प्रत्यक्ष मिलने पर युवती ने अपना नाम आरजू उर्फ चुलबुल संघवी बताया एवं बताया कि राठौर ने जिस निर्माण कार्य का समाचार प्रकाषित किया है, उस फर्म के ठेकेदार शषांक संघवी की वह बहन है। युवती ने पत्रकार से कहा कि आपके द्वारा समाचार प्रकाषित करने से उनको नोटिस मिला है। जिसके कारण भुगतान नगरपालिका से रूक गया है, इसलिए खंडन प्रकाषित करे, अन्यथा कहा कि वह राठौर को झाबुअ शहर से बाहर करवा देगी एवं इस दौरान भी युवती ने अपने प्रदेष स्तर पर संबंध होने की बात दौहराई।
एसपी को सौंपा गया ज्ञापन
अततः लगातार मिल रहीं धमकीयों एवं प्रताड़ना से परेषान होकर पत्रकार राठौर द्वारा इस संबंध में जिला मुख्यालय के समस्त पत्रकारों को जानकारी दी गई। 12 जनवरी शनिवार को दोपहर समस्त पत्रकारों द्वारा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक जैन को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले से अवगत करवाया। उक्त पूरे मामले की जानकारी ज्ञापन में प्रेषित की। एसपी जैन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौजूद एसडीओपी शास्त्री को निर्देषित किया कि वे संबंधित पर धारा 107 एवं 116 के तहत कार्रवाई करे।
न्यायालय से होगा नोटिस जारी
इस संबंध में एसडीओपी झाबुआ शास्त्री से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देष पर संबंधित पर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। धारा 107 एवं 116 के तहत कार्रवाई होना है। जिसमें संबंधित को माननीय न्यायालय से नोटिस जारी होगा एवं वहां पेष होकर आरोपी द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय पत्रकार राठौर के साथ जिला मुख्यालय के वरिष्ठ पत्रकारों में अहद खान, सचिन बैरागी, महेष राठौर, पियूष गादिया, प्रवीण सोनी, दौलत गोलानी, राकेष पोतदार, राधेष्याम पटेल, जावेद शेख, मेघनगर से रहीम शैरानी, फारूख शैरानी सहित अन्य पत्रकारगण उपस्थित थे।