Connect with us

झाबुआ

नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार ई वी एम में प्रतीक चिन्ह के साथ उम्मीदवार के फोटो भी प्रिंट होंगे

Published

on


झाबुआ – । नगरीय निकाय चुनाव 2022 में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि ईवीएम में जो मतपत्र लगेंगे उन मतपत्रों पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियो के निर्वाचन प्रतीक के साथ नाम एवं साथ में फोटो भी प्रिंट होंगे। जिले में नगर परिषद् मेघनगर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमती अंकिता प्रजापति ने बताया कि आयोग ने निर्देश जारी किए है कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उनके दो रंगीन चित्र (2.50.2) भी आवेदन के साथ जमा करवाए जाए।
श्रीमती प्रजापति ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार इस प्रकार का प्रयोग राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा व लोकसभा चुनावों में कुछ राज्यों में इसका प्रयोग किया जा चुका हैं। उन्होने बताया कि निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए जो उम्मीद्वार रहेंगे उन्हे नवीन बैंक खाता खुलवाकर उसकी छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी तथा चार दिन के अंतराल में चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होगा। पार्षद पद के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 75 हजार रूपए रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा संधारण नहीं किए जाने अथवा मतगणना परिणाम के 30 दिवस के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर को दाखिल नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को निर्हरित किए जाने का प्रावधान है।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement
झाबुआ17 hours ago

विशेष राजस्व समाधान शिविर में कुल 380 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 296 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया

झाबुआ19 hours ago

एसडीएम थांदला ने समग्र ई केवायसी कैम्प का निरीक्षण किया*

झाबुआ19 hours ago

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने वन अधिकार अधिनियम की समीक्षा बैठक ली*

झाबुआ21 hours ago

कलेक्टर नेहा मीना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए मिलेगा प्रधानमंत्री पुरस्कार-

झाबुआ23 hours ago

कलेक्टर द्वारा आगामी त्यौहारों/पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक स‌द्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया*

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!