झाबुआ, 20 जून, 2022। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा के आदेशानुसार दिनांक 27 जून .2022 अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम दिनांक 27 जून .2022 को जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण का मतदान दिनांक 25 जून, 2022 वार शनिवार एवं द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 01 जुलाई 2022 वार शुक्रवार को होना है।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक/एफ-58एनएन-01/2022/पाँच/519 भोपाल, दिनांक 06.06.2022, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/1734/ 3983/2021/2/पाँच, दिनांक 15 जून, 2022, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 41 दिनांक 21.01.2022 की कण्डिका 32 (2) एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि निम्न विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत की भौगोलिक सीमा में स्थित मदिरा दुकानें अधोलिखित व्यवस्था अनुसार बन्द रखी जाएं (1) पंचायत आम निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें सबंधित ग्राम पंचायत के लिये मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। (2)जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें उपरोक्तानुसार बंद रखी जायें तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।(3) जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतो की सीमा से 05 (पाँच) कि.मी. की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी उपर्युक्तानुसार बंद रखी जायंे तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पेटलावद एवं थांदला 25.06.2022 (शनिवार) दिनांक 23.06.2022 को अपरान्ह 03ः00 बजे से दिनांक 25 जून .2022 को मतदान एवं मतगणना समाप्ति तक दुकानें बन्द रहेंगी । झाबुआ, मेघनगर, रानापुर एवं रामा 01 जुलाई .2022 (शुक्रवार) दिनांक 29 जून .2022 को अपरान्ह 03ः00 बजे से दिनांक 01 जुलाई 2022 को मतदान एवं मतगणना समाप्ति तक दुकानें बन्द रहेंगी।
उक्तानुसार शराब की दुकानें मतदान/मतगणना की समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व बन्द रखी जायेंगी एवं मदिरा के अवैध व्यक्तिगत भण्डारण पर तथा गैर-लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और किसी भी अधिकृत/अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय और अवैध परिवहन न हो पाए, यह सुनिश्चित किया जाएं तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।