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लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। संपत्ति स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना संपत्ति विरूपण पर होगी कार्यवाही

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संपत्ति स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना संपत्ति विरूपण पर होगी कार्यवाही
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनो पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाये जाते है, पोस्टर चिपकाए जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलिफोन के खंबों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियाँ लगाई जाती है जिसके कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत होता है। इस पर निगरानी एवं नियंत्रण के लिए शासन द्वारा मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपत करेगा तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध एक हजार रूपए का जुर्माना लगया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियो द्वारा यदि किसी शासकीय अथवा अशासकीय दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलिफोन के खंबो पर झंडियाँ लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को विकृत किया जाता है। तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए चुनावी नारे हटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में लोक संपत्ति सुरक्षा व्यवस्था दल गठित किया जाए। इस दल में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी रहेंगे। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी रहेगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को चूना, गेरू, कुची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध करायेंगे। दस्ता थाना प्रभारी की देखरेख में अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक संपत्ति को विरूपित होने से रोकेगा। यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति का बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति दस्ता निजी संपत्ति को बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जाँच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जाँच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दल को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजेंगे।

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