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झाबुआ

जिला बाल कल्याण समिति ने चर्चा कर दो मूकबधिर बालिकाओं को आनंद सर्विस सोसायटी इंदौर भिजवाया………………….. बाल संप्रेक्षण ग्रह का भी अवलोकन किया

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झाबुआ से दौलत गाैलानी…….
झाबआ। जिला बाल कल्याण समिति (न्याय पीठ) ने 29 जुलाई, सोमवार को रानापुर तहसील के ग्राम झांडरवा निवासी दो मूक बधिर बालिकाओं को समिति के कार्यालय पर बुलाकर उन्हें मिठाई खिलाकर आनद सर्विस सोसायटी इंदौर में रहने के लिए विदाई दी। इस दौरान न्याय पीठ के पदाधिकारी-सदस्यों ने बाल संप्रेक्षण गृह का भी अवलोकन कर वहां निवासरत बालकों से चर्चा की।
बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्रीमती निवेदिता सक्सेना, सदस्यों में यशवंत भंडारी, गोपालसिंह पंवार, ममता तिवारी, चेतना सकलेचा एवं समिति प्रभारी चेतन्य तिवारी को चाईल्ड लाईन झाबुआ से पत्र प्राप्त हुआ कि रानापुर के खेड़ा के ग्राम झांझरवा निवासी एक 6 वर्षीय एवं एक 8 वर्षीय बालिका, जो मूक बधिर होकर उनके वैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाए। इस पर चाईल्ड लाईन को सीडब्ल्यूसी द्वारा दोनो बालिकाओं को न्याय पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किया। जिस पर चाईल्ड लाईन द्वारा दोनो बालिकाओं को 29 जुलाई, सोमवार को न्याय पीठ के समक्ष पे किया गया। प्रकरण में बालिकाओं का मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण-पत्र तैयार करवाया गया है। चाईल्ड लाईन की रिपो्र्ट एवं बालिकाओं के माता-पिता द्वारा किसी भी उपयुक्त संस्था में प्रवेश दिलवाएं जाने हेतु एवं उनके शिक्षण-प्रशिक्षण की व्वस्था किए जाने हेतु सीडब्ल्यूसी से निवेदन किया गया।
अभिभावकों ने असमर्थता व्यक्त की
समिति के समक्ष चाईल्ड लाईन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह बताया गया कि उक्त दोनो मूक बधिर बालिका के माता-पिता की स्थिति बहुत ही कमजोर है तथा उक्त दोनो बालिकाओं का अच्छे जीवन यापन के साथ उनके अध्ययन एवं उपचार के लिए सक्षम नहीं है, इसलि इन्हें बाल कल्याण समिति के माध्यम से किसी अच्छे दिव्यांग बालिका छात्रावास में प्रवेश दिलवाएं, जिस पर समिति ने दोनो बालिकाओं को इंदौर भिजवाएं जाने के आदेश प्रदान किया।
मूकबधिर दिव्यांग बालिकाओं को छात्रावास इंदौर में भर्ती करवाने के दिए आदेश
सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रकरण का संपूर्ण अवलोकन करने के बाद पाया कि झाबुआ शहर में बालिकाओं के रहवास एवं समुचित शिक्षण व्यवसथा संबंधी कोई उपयुक्त संस्था नहीं होने से अंततः किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरंक्षण) अधिनियन 2015 की धारा 29-30 के प्रावधानों के अंतर्गत बालिकाओं को मूकबधिर दिव्यांग बालिका छात्रावास आनंद सर्विस सोसायटी इंदौर से चर्चा कर वहां दोनो बालिकाओं को प्रवेश दिलवाएं जाने की सपूर्ण कार्रवाई पूर्ण करने हेतु चाईल्ड लाईन को आदेशित किया गया। साथ ही इस कार्रवाई में सहयोग हेतु जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं पुलिस थाना झाबुआ को भी आवशयक सहयोग करने हेतु निर्देश प्रदान किए। दोनो बालिकाओ को मिठाई खिलाकर अपना नव-जीवन इंदौर छात्रावास में व्यतीत करने हेतु शुभकामनाएं दी।
बाल संप्रेक्षण गृह की व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया
इसके साथ ही न्याय पीठ ने बाल संप्रेक्षण गृह का भी अवलोकन किया एवं वहां रह रहे बच्चों के हालचाल जाने। सभी बच्चों को भविष्य में अपराध से दूर रहने तथा एक अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा की। यहां बंदी बालकों को मिल रहीं सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। इस अवसर श्रावण माह के शुभ अवसर पर बालकों को मिठाई का वितरण किया गया। निरीक्षण के समय अधीक्षक छगनसिंह बामनिया सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे।

फोटो 001 -ः जिला बाल कल्याण समिति (न्याय पीठ) द्वारा दोनो मूकबधिर बालिकाओं को मिठाई खिलाकर इंदौर छात्रावास के लिए किया गया रवाना।

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