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अच्छा काम डर से नहीं बल्की स्वैच्छा से होता है। कलेक्टर श्री रोहित सिंह

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आगामी त्यौहार शांति एवं सोहार्द्रपूर्ण
वातावरण में मनाई जाने की अपील

झाबुआ,

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक शुक्रवार को यहां कलेक्टेªट सभा कक्ष में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में आगामी त्यौहार 30 अगस्त को मोहर्रम् एक सितम्बर को अनंत चतुर्दशी एवं आने वाले पर्वो जैसे डोल ग्यारस आदि पर्व पर साम्प्रदायिक सौहार्द, सतर्कता, सुरक्षा एवं कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में चर्चा की गई।

जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने अपील करते हुए कहा कि जिले में कोविड-19 को देखते हुए आगामी सभी त्यौहार शासन की गाईड लाईन अनुसार शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाए। पूर्व में मनाए गये त्यौहारों की भांति इन त्यौहारों को भी मनाया जाए। कोरोना वायरस से बचने के लिये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क का उपयोग करने जैसी अन्य आवश्यक सावधानियाॅं रखने की बहुत आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा की अच्छा काम डर से नहीं बल्की स्वैच्छा से होता है। इसलिए आप सभी से अपील है कि इस महामारी से बचने के लिये आवश्यक सतर्कता बरते और नियमों को कड़ाई से पालन करें। जिले में कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम के लिये हमारे प्रयास निरंतर जारी है। इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है। श्री सिंह ने जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अनुभाग स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित करें। साथ ही गणेश प्रतिमाओं और ताजियों के विसर्जन के लिये नगरपालिका द्वारा टेªक्टर ट्रली की व्यवस्था की जावे। इन टेªक्टर ट्रालियों में आम जनता गणेश प्रतिमाएं और ताजियें टण्डे करने के लिये रखेगें। नगर पालिका इन ताजियों और प्रतिमाओं को उपयुक्त स्थान पर टण्डे करने की व्यवस्था करेगी।
जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने इन त्यौहारों के दौरान नगर में साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।
पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता ने अवगत कराया कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत् जिले में सभी सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन तथा सर्वाजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्तियां, ताजियां स्थापित करना प्रतिबंधित रहेगा। जिले में व्यक्तिगत रूप से मूर्तियों एवं ताजियों का नदियों एवं तालाबों अथवा अन्य जलाशयों में विसर्जन करना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्तियों एवं ताजियों का विसर्जन प्रत्येक अनुभाग स्तर पर समस्त नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र अंतर्गत प्रशासन के द्वारा वार्डवार टैंकरों, वाहनों में एकत्रित कर किया जावेगा। जिले में सार्वजनिक रूप से नदियों, तालाबों तथा अन्य जलाशय वाले स्त्रोतों पर आमजन का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 की धारा 51,60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
इस बैठक में समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन को आश्वस्त किया कि आगामी त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाएगें और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग किया जावेगा। समिति के सदस्यों ने आवश्यक सुझाव भी दिये।
इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिद्धार्थ जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय डावर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद श्री शिशिर गेमावत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ श्री एम एल मालवीय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला श्री जे.एस. बघेल, डिप्टी कलेक्टर श्री एल.एन.गर्ग, डिप्टी कलेक्टर सुश्री ज्योति परते, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री एल.एस. डोडिया, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री दौलत भावसार, विधायक थांदला श्री वीरसिंह भूरिया, सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा समिति के सदस्यगण मौजूद थे।

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